तीन अपराधी दो माह तक रोजाना देंगे थाने में हाजिरी

भिण्ड, 07 जुलाई। जिला दण्डाधिकारी डॉ. सतीश कुमार एस द्वारा पुलिस अधीक्षक शैलेन्द्र सिंह चौहान के प्रतिवेदन पर से मप्र राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 3(1) क, ख, ग के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तीन अपराधियों को दो माह तक रोजाना संबंधित पुलिस थाने में हाजिरी देने का आदेश पारित किया है।
कलेक्टर ने आरोपी बंटी उर्फ प्रहलाद सिंह पुत्र जहान सिंह गुर्जर उम्र 32 साल निवासी ग्राम अतरसोहा थाना मौ, महेन्द्र सिंह पुत्र नाथूसिंह राजपूत उम्र 37 साल निवासी ग्राम खुर्द बरेठी थाना अमायन एवं दिलीप सिंह पुत्र गजेद्र सिंह गुर्जर उम्र 41 साल निवासी ग्राम माहो थाना मालनपुर को आदेश पारित दिनांक से दो माह की अवधि तक प्रतिदिन संबंधित थाना प्रभारी के पास उपस्थित होकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराना सुनिश्चित करेंगा तथा दिनभर की गतिविधियों एवं क्रियाकलापों की जानकारी संबंधित थाना प्रभारी को देगा।
अनावेदक उपरोक्त वर्णित अवधि में किन्ही विषय परिस्थितियों में यदि जिले से बाहर जाता है अथवा किसी समारोह में सम्मिलित होता है तो तदाशय की सूचना संबंधित थाना प्रभारी को आवश्यक रूप से देगा, उक्तावधि में किन्ही भी आपराधिक क्रियाकलाप अथवा गतिविधियों में संलिपित नहीं रहेगा एवं अनावेदक उक्तावधि किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र एवं विस्फोटक सामग्री को अपने आधिपत्य में नहीं रखेगा और ना ही उनका उपयोग करेगा।