आठ अपराधी तीन माह के लिए जिलाबदर

भिण्ड, 07 जुलाई। जिला दण्डाधिकारी डॉ. सतीश कुमार एस द्वारा पुलिस अधीक्षक शैलेन्द्र सिंह चौहान के प्रतिवेदन पर से मप्र राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 3 की सहपठित धारा 5 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग में लाते हुए तथा आगामी नगरीय निकाय त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन को दृष्टिगत रखते हुए आठ अपराधियों को तीन माह की अवधि के लिए जिलाबदर घोषित किया है।
कलेक्टर ने आरोपी रामू पुत्र कमलेश यादव उम्र 25 साल निवासी पुरानी बस्ती थाना सिटी कोतवाली भिण्ड, बालिस्टर सिंह पुत्र पुनूसिंह राजावत उम्र 41 साल निवासी भारौली खुर्द थाना भारौली, सोनू उर्फ सर्वजीत पुत्र अजमेर सिंह तोमर निवासी तेहरा थाना गोहद, मिथुन सिंह पुत्र दीवान सिंह नरवरिया उम्र 31 साल निवासी ग्राम विजयगढ़ थाना गोरमी, ध्यानेन्द्र सिंह पुत्र मंशाराम जाटव उम्र 31 साल निवासी ग्राम नेनोली कालोनी थाना मौ, नरेश सिंह पुत्र शोभाराम जाटव उम्र 40 साल निवासी गंभीर सिंह का पुरा थाना मौ, सत्यभान पुत्र जण्डेल सिंह गुर्जर उम्र 34 साल निवासी घिरोंगी हाल मालनपुर थाना मालनपुर एवं सुरेन्द्र पुत्र खचेरू कुशवाह उम्र 45 साल निवासी ग्राम सीताराम की लावन थाना गोरमी की आपराधिक व असामाजिक गतिविधियों को नियंत्रित करने के उद्देश्य से लोक व्यवस्था एवं जनसाधारण के हित में आदेश पारित किया है कि जिला भिण्ड एवं उसके निकटवर्ती जिले ग्वालियर, मुरैना, दतिया की सीमा से तीन माह की अवधि के लिए बाहर चला जाए तथा बिना पूर्व स्वीकृति के उपरोक्त जिलों की सीमा में प्रवेश न करें।
अनावेदक के विरुद्ध किसी भी न्यायालय प्रकरण में न्यायालय संस्थित, प्रचलित आपराधिक आदेश पर अनावेदक की उपस्थिति आवश्यक हो तो उसे प्रकरण में नियत दिनांक को न्यायालय में उपस्थित होने हेतु पृथक से इस न्यायालय की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। अनावेदक प्रकरण में नियत दिनांक को संबंधित थाने में तदाशय की सूचना देकर न्यायालय में उपस्थित हो सकेगा तथा न्यायालयीन कार्रवाई के उपरांत पुन: थाने में सूचना देकर तत्काल इस आदेश में उल्लेखित जिलों की सीमा से बाहर चला जाएगा। इस अवधि के दौरान अनावेदक को न्यायालय द्वारा जारी समंस, आदेश अपने साथ रखना आवश्यक होगा तथा मांग करने पर प्रस्तुत करना होगा। आरोपी वर्णित जिलों की सीमाओं से वाहर जाने के पश्चात अपने निवास स्थान की सूचना प्रतिमाह रजिस्टर्ड डाक से इस न्यायालय एवं संबंधित थाने को आवश्यक रूप से देगा।