परेड चौराहे से गोल मार्केट के बीच नहीं लगाए जाएंगे ठेले

दण्ड प्रकिया संहिता 1973 की धारा के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी

भिण्ड, 07 जनवरी। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डॉ. सतीश कुमार एस ने दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 में प्रावधानों के अंतर्गत एक पक्षीय रूप से पारित किया जाकर दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत भिण्ड शहर के परेड चौराहा से गोल मार्केट के मध्य यातायात सुगम बनाए जाने की दृष्टि से प्रतिबंधात्मक आदेश प्रसारित किया है। जिसके तहत कोई भी व्यक्ति, व्यवसायी परेड चौराहा से गोल मार्केट के मध्य रोड पर ठेला व फुटपाथ पर अपने व्यापार का संचालन कर मार्ग में अवरोध उत्पन्न नहीं करेगा। ठेला एवं फुटपाथ के माध्यम से व्यवसाय करने वाले व्यक्ति अपना कारोबार निर्धारित, चिन्हित हॉकर्स जोन में आवंटित स्थान पर ही करेंगे। परेड चौराहा से गोल मार्केट रोड पर अपने कारोबार का संचालन नहीं करेंगे। परेड चौराहा से गोल मार्केट के मध्य स्थित प्रतिष्ठान संचालक अपनी दुकान, प्रतिष्ठान के सामने फुटपाथ पर एवं रोड पर ठेलों के माध्यम से कारोबार का संचालन नहीं करवाएंगे एवं अपनी दुकान, प्रतिष्ठान के सामने फुटपाथ पर एवं रोड पर ठेलों को खड़ा नहीं करवाएंगे। अनुविभागीय दण्डाधिकारी भिण्ड, नगर पुलिस अधीक्षक भिण्ड, मुख्य नगर पालिका अधिकारी भिण्ड संयुक्त रूप से भिण्ड शहर के परेड चौराहा से गोल मार्केट के मध्य रोड पर यातायात की सुगमता हेतु संचालित ठेले, फुटपाथ को हॉकर्स जोन में चिन्हित/ आवंटित स्थल पर व्यवस्थित लगवाएंगे तथा सतत् निरीक्षण करना सुनिश्चित करेंगे। आदेश का उल्लंघन करने की दशा में संबंधित के विरुद्ध की धारा 188 भादंसं तथा अन्य अधिनियमों के अंतर्गत दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक प्रभावशील होगा।
मुख्य नगर पालिका अधिकारी भिण्ड द्वारा कलेक्टर को अवगत कराया गया है कि परेड चौराहा से गोल मार्केट के बीच रोड पर ठेले लगाए जाते हंै, जो ठेले लगते हंै लगभग बीच रोड पर दोनों साईड करीबन 200 की संख्या में है। इनकी व्यवस्था हेतु नगर पालिका भिण्ड द्वारा अग्रसेन चौराहा के सामने नवीन हॉकर्स जोन का निर्माण कराया गया है, जिसकी अनुमानित लागत राशि 77 लाख रुपए आई है। हॉकर्स जोन सर्व सुविधा युक्त टीनशेड, लाईट, पानी एवं शौचालय सहित बनाया गया है, जिसकी आवंटन भी लॉटरी पद्धति द्वारा किया गया है। हॉकर्स जोन में कुल 234 ठेलों के लिय जगह ब्लॉक-ए, ब्लॉक-बी में चिन्हित कर आंवटित की गई है। उक्त ठेले हॉकर्स जोन में नहीं जा रहे है, जिससे परेड चौराहा से गोल मार्केट के बीच में बीच रोड पर लगने से आए दिन यातायात अवरुद्ध हो जाता है एवं विवाह समारोह तथा त्योहारों के समय नगर पालिका परिषद भिण्ड द्वारा कई बार दल बनाकर ठेलों को परेड चौराहा से गोल मार्केट के बीच पूर्व हटाए जाते रहे हैं, किंतु ठेला वाले अपनी हठधर्मी के कारण बार-बार उक्त जगह पर लगाने के कारण यातायात अवरुद्ध हो जाता है, जिससे आम जनता एवं व्यापारियों में आक्रोश की भावना प्रकट होती है। इसलिए परिस्थितियों के निवाणार्थ एवं उपचारार्थ तत्काल रूप से प्रतिबंधात्मक आदेश प्रसारित किया जाना आवश्यक है। इसी क्रम में कलेक्टर ने सदर बाजार में हाथ ठेले लगाया जाना प्रतिबंधित किया है।