दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास

भिण्ड, 04 जनवरी। न्यायालय गोहद जिला भिण्ड ने दुष्कर्म के आरोपी बबलू पुत्र होतम सिंह मिर्धा उम्र 24 वर्ष ग्राम सिहाली, थाना महाराजपुरा, जिला ग्वालियर को धारा 376(2)(जे) भादवि, 3/4 पॉक्सो एक्ट के अपराध में दोषी पाते हुए उक्त धाराओं में आजीवन कारावास व दो हजार रुपए के जुर्माने से दण्डित किया है।
सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी/ सहायक मीडिया सेल प्रभारी राजवीर सिंह गुर्जर ने बताया कि आठ अक्टूबर 2017 को 9:30 बजे अभियोक्त्री अपने घर के पीछे वाले खेत में शौच के लिए गई थी, तभी अभियुक्त बबलू मिर्धा व कुंवर सिंह पीछे से उसके पास आए और कुंवर सिंह, बबलू से बोला कि पहले वह इसके साथ बुरा करे फिर वह करेगा। तभी बबलू ने उसे जमीन पर पटक लिया और मुह में रुमाल ठूसकर उसके साथ गलत काम करने लगा तथा कुंवर सिंह पास में खड़ा रहा। तभी अभियोक्त्री के पिता खेत की तरफ आए तो उन्होंने देखकर आवाज लगाई तो अभियुक्तगण उसे छोड़कर पीछे खेता की तरफ भाग गए। फिर उसके पिता उसे साथ लेकर घर आए, तब उसने अपनी मां को घटना के बारे में बताया। फरियादी द्वारा उक्त घटना के संबंध में प्रस्तुत लेखी आवेदन पर से थाना मालनपुर में अपराध क्र.146/2017 अंतर्गत 376-डी भादवि, 3/4 पॉक्सो अधिनियम पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के दौरान घटना स्थल का मौका नक्शा बनाया गया, अभियोक्त्री का मेडिकल परीक्षण कराया गया। साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किए गए, अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर बबलू का मेडिकल परीक्षण कराया गया। मेडिकल परीक्षण उपरांत जब्तशुदा प्रदर्शों को रासायनिक परीक्षण हेतु क्षेत्रीय न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला ग्वालियर व डीएनए परीक्षण हेतु राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला सागर भेजे गए एवं शेष आवश्यक अनुसंधान पूर्ण कर अभियोग पत्र अभियुक्तगण के विरुद्ध पांच जनवरी 2018 को इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। बाद विचारण न्यायालय द्वारा आरोपी को बलात्संग धारा 376 (2)(जे) भादंवि, 3/4 पॉक्सो एक्ट में दोषी मानते हुए दण्डित किया है।