झूठी गवाही देने वाले को एक वर्ष का कठोर कारावास

भिण्ड, 04 जनवरी। जेएमएफसी लहार राजकुमार भद्रसेन की अदालत ने आलमपुर पुलिस थाने में दर्ज धारा 377 एवं पास्को एक्ट के एक मामले में सुनवाई के दौरान झूठी गवाही दने वाले को दोनों धाराओं के तहत एक-एक वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दो हजार रुपए का अर्थदण्ड अधिरोपित किया है।
घटना की जानकारी देते हुए सहायक जिला अभियोजन अधिकारी लहार मनोज कुमार गुप्ता ने बताया कि आरोपी रामू जोशी पुत्र सियाशरण जोशी निवासी बड़ी माता, मोहल्ला निर्णय, आलमपुर ने थाना आलमपुर पहुंचकर अपने भानजे के साथ कृष्णा जोशी द्वारा अप्राकृतिक कृत्य करने का प्रयास करने की रिपोर्ट लिखाई थी। थाना प्रभारी आलमपुर द्वारा विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया था। विचारण के दौरान रामू जोशी द्वारा न्यायालय के समक्ष झूठी गवाही दी गई। न्यायालय द्वारा रामू जोशी पर न्यायालय के समक्ष मिथ्या साक्ष्य देने का आरोप लगाया गया। विचारण के दौरान आई साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय द्वारा रामू जोशी को मिथ्या साक्ष्य (गवाही) देने के आरोप में एक-एक वर्ष के कठोर कारावास एवं कुल दो हजार रुपए के जुर्माने से दण्डित किया गया है।