डकैती सहित महिला की हत्या करने वाले तीन आरोपियों को आजीवन करावास

एक आरोपी को 10 वर्ष का सश्रम कारावास

सागर, 21 नवम्बर। द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश तहसील रहली, जिला सागर की अदालत ने डकैती सहित महिला की हत्या करने वाले आरोपीगण मिथुन कुचबदिया, दानिश शाह, बहादुर सिंह को धारा-396 भादंसं के तहत आजीवन कारावास एवं एक-एक हजार रुपए अर्थदण्ड, आरोपी सोनल जैन को धारा 412 भादंवि में 10 वर्ष सश्रम कारावास व एक हजार रुपए जुर्माने की सजा से दण्डित किया है। मामले की पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी, श्री लोकेश कुमार दुबे ने की ।
मीडिया प्रभारी जिला लोक अभियोजन सागर के अनुसार घटना संक्षिप्त में इस प्रकार है कि फरियादी कृष्ण कुमार निवासी पटना बुजर्ग ने रिपोर्ट लेख कराई कि 21-22 जून 2016 की दरम्यानी रात वह अपने निवास पर परिवार सहित सो रहे थे, उसी समय पांच से अधिक व्यक्ति डकैती करने के आशय से घातक हथियार से सुसज्जित होकर अपनी पहचान छिपाकर बलपूर्वक घर के अंदर घुसे और फरियादी कृष्ण कुमार के साथ लाठी डण्डों मारपीट की तथा सोना-चांदी के जेवर एवं नगदी की लूट-पाट की। घटना के समय फरियादी की पत्नी रामवती पटैल सोई हुई थी जागने पर उसके द्वारा प्रतिरोध करने पर अभियुक्तगण में से किसी ने उसके सिर पर कुल्हाड़ी मार दी। गंभीर चोट आने से उसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद घर के अंदर घुस कर अभियुक्त लोहे की पेटी तोड़कर नगदी और सोने-चांदी के जेवर लेकर भाग गए। थाने पर प्रकरण पंजीबद्ध कर मामला विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान साक्षियों के कथन लेख कर घटना स्थल का नक्शा मौका तैयार किया गया। आरोपी मिथुन, दानिश, बहादुर सिंह को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ की गई, आरोपीगण से लूटे हुए जेवरों की बरामदगी की गई। फरियादी एवं आहतगण से आरोपीगण की जेल में पहचान कराई गई, शिनाख्ती मेमो तैयार किया गया। आरोपी सोनल द्वारा लूटे गए माल को आरोपीगण से खरीदा गया था, जिस कारण सोनल जैन को धारा 412 भादंवि का आरोपी बनाया गया था। अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य एकत्रित कर थाना रहली पुलिस ने धारा 394, 397, 460, 396, 412 भादंसं का अपराध आरोपी के विरुद्ध दर्ज करते हुए विवेचना उपरांत चालान न्यायालय में पेश किया। विचारण के दौरान अभियोजन द्वारा साक्षियों एवं संबंधित दस्तावेजों को प्रमाणित किया गया, अभियोजन ने अपना मामला संदेह से परे प्रमाणित किया। जहां विचारण उपरांत द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश तहसील रहली, जिला सागर की अदालत ने दोषी करार देते हुए आरोपीगण मिथुन कुचबदिया, दानिश शाह, बहादुर सिंह को धारा 396 भादंसं में आजीवन कारावास एवं एक-एक हजार रुपए अर्थदण्ड, आरोपी सोनल जैन को धारा 412 भादंवि में 10 वर्ष सश्रम कारावास व एक हजार रुपए जुर्माने की सजा से दण्डित किया है।