नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 20 वर्ष का कठोर कारावास

सागर, 21 नवम्बर। विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) एवं अपर सत्र न्यायाधीश तहसहल देवरी, जिला सागर की अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले आरोपी अरविंद अहिरवार को दोषी करार देते हुए धारा 376(3) भादंवि के तहत 20 वर्ष कठोर कारावास एवं पांच हजार रुपए जुर्माने की सजा से दण्डित किया है। मामले की पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी लक्ष्मी प्रसाद कुर्मी ने की।
मीडिया प्रभारी जिला लोक अभियोजन सागर के अनुसार घटना संक्षेप में इस प्रकार है कि अभियोक्त्री ने रिपोर्ट लेख कराई कि 26 दिसंबर 2020 को जब वह रात करीब 12 बजे बाथरूम के लिए अपनी टपरिया के बाहर निकली तो आरोपी अरविंद अहिरवार खड़ा था, जिसने बुलाया तो वह उसके पास चली गई, तो आरोपी अभियोक्त्री से कहने लगा कि वह उसे अच्छी लगती है और आरोपी उसके साथ छेड़छाड़ करने लगा, अभियोक्त्री ने कहा कि मम्मी-पापा से बोल दूंगी तुम अपने घर जाओ और अभियोक्त्री अपने घर की तरफ आने लगी तो आरोपी ने उसे पीछे से पकड़ लिया और अभियोक्त्री का मुंह दबाकर जबरदस्ती जमीन पर गिरा दिया और उसके साथ गलत काम करने लगा, अभियोक्त्री मुश्किल से अपना हाथ झटककर चिल्लाई तो आवाज सुनकर अभियोक्त्री के घर वाले आ गए जिन्हें देखकर आरोपी भाग गया। जिसके बाद अभियोक्त्री ने अपनी मां को घटना के संबंध में बताऐ जाने पर माता-पिता के साथ थाने आकर घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई। थाने पर प्रकरण पंजीबद्ध कर मामला विवेचना में लिया गया, विवेचना के दौरान साक्षियों के कथन लेख किए गए, घटना स्थल का नक्शा मौका तैयार किया गया, अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य एकत्रित कर थाना देवरी पुलिस ने धारा 376(3)ए, 376(2) आईपीसी एवं लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम धारा-3/4 का अपराध आरोपी के विरुद्ध दर्ज करते हुए विवेचना उपरांत चालान न्यायालय में पेश किया। विचारण के दौरान अभियोजन द्वारा साक्षियों एवं संबंधित दस्तावेजों को प्रमाणित किया गया, अभियोजन ने अपना मामला संदेह से परे प्रमाणित किया। जहां विचारण उपरांत विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) एवं अपर सत्र न्यायाधीश तहसील देवरी जिला सागर के न्यायालय ने आरोपी को धारा 376(3) भादंवि के तहत 20 वर्ष का कठोर कारावास एवं पांच हजार रुपए जुर्माने की सजा से दण्डित किया है।