सागर, 16 नवम्बर। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रहली, जिला सागर श्री सतीश शर्मा की अदालत ने धारदार हथियार से मारपीट करने वाले आरोपीगण दौलत, मरुलीधर, संतोष, सीताराम, पप्पू, संदीप, अरविंद, हल्के, अन्नू उर्फ अनिल, गरीबे, दयाशंकर, परषोत्तम, वीरा, हल्लू, बड़े, महेश, विजय, परशु, विक्की उर्फ विकास, प्रकाश, सन्नू, पंचम उर्फ पंचू, मनोज, सुदामा, बालकिशन को दोषी करार देते हुए प्रत्येक आरोपी को 148 भादंवि में एक-एक वर्ष के कारावास और 500-500 रुपए जुर्माना, 324/149 भादंवि में एक-एक वर्ष का सश्रम कारावास एवं एक-एक हजार रुपए अर्थदण्ड एवं धारा 325/149 भादंवि में दो-दो वर्ष का सश्रम कारावास एवं 600-600 रुपए जुर्माने की सजा से दण्डित किया है। प्रकरण की पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी लोकेश कुमार दुबे ने की।
जिला लोक अभियोजन सागर के मीडिया प्रभारी सौरभ डिम्हा के अनुसार घटना संक्षिप्त में इस प्रकार है कि पांच जुलाई 2007 को फरियादी सोहन ने रिपोर्ट लेख कराई कि जमीन विवाद पर से आरोपीगण से रंजिश चल रही थी, उक्त दिनांक को मेरे भाई तथा पिता एसटीडी में बैठे थे, मैं बाहर खड़ा था, तभी गांव के दौलत, मरुली, संतोष, हल्के, बड़े, हल्लू, अरविंद, संदीप, दयाशंकर, अन्नू, सन्नू, बालकिशन, पंचू, महेश, सुखलाल, पप्पू, झब्बू, सीताराम, वीरा, मनोज, कुंदन और भी अन्य आरोपीगण हथियार लेकर आए और बोलेे कि लक्ष्मी को बाहर निकालो, आरोपी दौलत एसटीडी के अंदर घुस गया और लक्ष्मी को पकड़कर बाहर खींचने लगा, मेरे पिताजी ने बीच-बचाव किया तो आरोपीगण ने उनके साथ मारपीट की। जिससे मेरे पिता के सिर से खून बहने लगा एवं मुझे सिर में, दाहिने हाथ की कल्हाई और भुजा में चोटें आईं। थाने पर प्रकरण पंजीबद्ध कर मामला विवेचना में लिया गया, विवेचना के दौरान साक्षियों के कथन लेख किए गए, घटना स्थल का नक्शा मौका तैयार किया गया। अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य एकत्रित कर थाना रहली पुलिस ने धारा 147, 148, 149, 323, 324, 325, 506 भादंवि का अपराध आरोपी के विरुद्ध दर्ज करते हुए विवेचना उपरांत चालान न्यायालय में पेश किया। विचारण के दौरान अभियोजन द्वारा अभियोजन साक्षियों एवं संबंधित दस्तावेजों को प्रमाणित किया गया, अभियोजन ने अपना मामला संदेह से परे प्रमाणित किया। जहां विचारण उपरांत न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रहली के न्यायालय ने प्रत्येक आरोपी को 148 भादंवि में एक-एक वर्ष कारावास और 500-500 रुपए जुर्माना, 324/149 भादंवि में एक-एक वर्ष सश्रम कारावास एवं एक-एक हजार रुपए अर्थदण्ड एवं धारा 325/149 भादंवि में दो-दो वर्ष सश्रम कारावास एवं 600-600 रुपए जुर्माने की सजा से दण्डित किया है। तीना आरोपीगण विचारण के दौरान फौत हो चुके हैं।