गला काटकर हत्या करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास

सागर, 16 नवम्बर। अपर सत्र न्यायाधीश तहसील बंडा, जिला सागर श्री आरपी मिश्र की अदालत ने गला काटकर हत्या करने वाले आरोपी मोनू उर्फ मोनेस रैकवार को दोषी करार देते हुए धारा 449 भादंवि में पांच वर्ष सश्रम करावास एवं दो हजार रुपए जुर्माना, धारा 302 भादंवि में आजीवन कारावास एवं पांच हजार रुपए जुर्माने की सजा से दण्डित किया है। मामले की पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी ताहिर खान ने की।
जिला लोक अभियोजन सागर के मीडिया प्रभारी सौरभ डिम्हा के अनुसार घटना संक्षिप्त में इस प्रकार है कि मृतिका की मां ने रिपोर्ट लेख कराई कि 21 फरवरी 2019 को सुबह आठ बजे के लगभग चंदाबाई बर्तन मांजने के लिए अपने घर से चली गई थी और उसकी पुत्री शारदा रैकवार घर पर अकेली थी। जब चंदाबाई 10:30-11 बजे के लगभग घर लौटकर आई तो अभियुक्त मोनू रैकवार उसके घर से बाहर निकल कर भागते हुए दिखा। उसने घर के अंदर जाकर देखा तो उसकी बेटी शारदा मरी हुई पड़ी थी और उसके गले से खून बह रहा था। वह चिल्लाई तो आस-पास के लोग आ गए थे। अभियुक्त मोनू, बंडा आता-जाता रहता था। दो दिन पहले भी अभियुक्त मोनू रैकवार मेरे घर आया था और बोला था कि उसकी शादी शारदा से करा दो। मैंने मना किया तो अभियुक्त ने कहा था कि उसकी शादी नहीं कराई तो वह शारदा को जान से मार देगा। अभियुक्त मोनू रैकवार ने ही शारदा की गला काटकर हत्या कर दी है। थाने पर प्रकरण पंजीबद्ध कर मामला विवेचना में लिया गया, विवेचना के दौरान साक्षियों के कथन लेख किए गए, घटना स्थल का नक्शा मौका तैयार किया गया, अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य एकत्रित कर थाना बण्डा पुलिस ने धारा 449, 302 भादंवि का अपराध आरोपी के विरुद्ध दर्ज करते हुए विवेचना उपरांत चालान न्यायालय में पेश किया। प्रकरण की विवेचना टीआई सतीश सिंह ने की। विचारण के दौरान अभियोजन द्वारा साक्षियों एवं संबंधित दस्तावेजों को प्रमाणित किया गया, अभियोजन ने अपना मामला संदेह से परे प्रमाणित किया। जहां विचारण उपरांत अपर सत्र न्यायाधीश बण्डा श्री आरपी मिश्र के न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए की धारा 449 भादंवि में पांच वर्ष सश्रम करावास दो हजार रुपए जुर्माना एवं धारा 302 भादंवि में आजीवन कारावास एवं पांच हजार रुपए जुर्माने से दण्डित किया है।