सागर, 14 अक्टूबर। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी तहसील मालथौन, जिला सागर सुश्री आरती आर्य के न्यायालय ने पुलिस अभिरक्षा से भागने वाले आरोपी अर्जुन पुत्र अशोक कुमार बाल्मीक उम्र 22 वर्ष निवासी खुरई, जिला सागर को को दोषी पाते हुए धारा 224 भादंवि के तहत छह माह का कठोर कारावास एवं एक हजार रुपए जुर्माने से दण्डित किया है। प्रकरण में राज्य शासन की ओर से पैरवी एडीपीओ अनिल अहिरवार ने की।
मीडिया प्रभारी/ सहायक जिला अभियोजन अधिकारी सागर सौरभ डिम्हा के अनुसार घटना इस प्रकार है कि फरियादी आरक्षक थाना खुरई के अन्य पुलिस स्टाफ के साथ धारा 151 दंप्रसं के आरोपी देवेन्द्र बाल्मीक एवं अर्जुन बाल्मीक को तहसील में पेश करने शासकीय वाहन से खुरई गए थे। उस समय अत्याधिक बारिश हो रही थी, अचानक देवेन्द्र व अर्जुन धक्का देकर व दरवाजा खोलकर भाग गए। इसके पश्चात दोनों का पीछा करके अर्जुन और देवेन्द्र को पकड़कर एवं प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। न्यायालय में विचारण के दौरान अभियोजन ने महत्वपूर्ण साक्ष्य प्रस्तुत किए। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत सबूतों और दलीलों से सहमत होते हुए मामले को संदेह से परे प्रमाणित पाए जाने पर न्यायालय ने अभियुक्त अर्जुन को धारा 224 भादंवि के तहत दोषी पाते हुए छह माह के कठोर कारावास एवं अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। प्रकरण में एक अन्य आरोपी देवेन्द्र पुत्र अशोक कुमार बाल्मीक वर्तमान में फरार है।