दुर्घटना में मृत्यु कारित वाले आरोपी को एक वर्ष का कठोर कारावास

सागर, 01 अक्टूबर। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जिला सागर श्री राहुल सोनी के न्यायालय ने लापरवाही पूर्वक वाहन चलाकर दुर्घटना में मृत्यु कारित करने का दोषी पाते हुए अभियुक्त पप्पू पुत्र रमेश सोनी उम्र 43 वर्ष निवासी राहतगढ़, जिला सागर को एक वर्ष का कठोर कारावास एवं एक हजार रुपए जुर्माने से दण्डित किया है। प्रकरण में राज्य शासन की ओर से पैरवी एडीपीओ दिनेश कुमार खातेकर ने की।
मीडिया प्रभारी/ सहायक जिला अभियोजन अधिकारी सागर सौरभ डिम्हा के अनुसार घटना इस प्रकार है कि 27 जनवरी 2013 को रात आठ बजे फरियादी बलराम पैट्रोल पंप के पास खड़ा था, उसके पिता प्रेमनारायण साइकिल पर पीछे आहत कंचन को बिठाकर जा रहे थे। जैसे ही वह राहतगढ़ रोड पर पैट्रोल पर के पास रोड के साइड से जा रहे थे, तब सागर तरफ से स्कार्पियो क्र. एम.पी.15 सी.ए.2832 का चालक तेज गति व लापरवाही से चलाता हुआ आया और प्रेमानारायण की साइकिल में टक्कर मार दी, जिससे प्रेमनारायण व कंचन साइकिल सहित गिर गए, जिससे उनके शरीर में चोटें आईं। इलाज के दौरान प्रेमनारायण की मृत्यु हो गई। वाहन चालक ने गाड़ी रोकी, उसने अपना नाम पप्पू सोनी निवासी राहतगढ़ बताया, इसके बाद वह अपनी गाड़ी लेकर चला गया। मौके पर मुन्ना तथा बब्लू थे, जिन्होंने घटना देखी। फरियादी की रिपोर्ट पर से थाना मोतीनगर में अभियुक्त के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया। मामले की विवेचना के दौरान आहत का चिकित्सीय परीक्षण, एक्सरे कराया गया व घटना स्थल का मौका नक्शा बनाया गया। साक्षीगण के कथन लेख किए गए। संपूर्ण अनुसंधान उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। न्यायालय में विचारण के दौरान अभियोजन ने महत्वपूर्ण साक्ष्य प्रस्तुत किए। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत सबूतों और दलीलों से सहमत होते हुए मामले को संदेह से परे प्रमाणित पाए जाने पर न्यायालय ने अभियुक्त पप्पू सोनी को धारा 304ए भादंवि के तहत दोषी पाते हुए एक वर्ष के सश्रम कारावास एवं जुर्माने से दण्डित करने का निर्णय पारित किया है।