रायसेन, 01 अक्टूबर। अपर सत्र न्यायाधीश तहसील बरेली, जिला रायसेन श्रीमती दिव्यांगना जोशी पाण्डे के न्यायालय ने आरोपी छोटेराम पुत्र किशन चौहान उम्र 50 वर्ष निवासी ग्राम खपडिय़ाकलां को कुल्हाड़ी से पत्नी की हत्या करने के आरोप में साक्ष्य के आधार पर दोषी पाते हुए आजीवन कारावास व दो हजार रुपए जुर्माने से दण्डित किया है। प्रकरण में राज्य की ओर से पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी बरेली सुनील कुमार नागा ने की।
अभियोजन मीडिया प्रभारी जिला रायसेन श्रीमती शारदा शाक्य के अनुसार प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि फरियादी ने थाना भारकच्छ में इस आशय की रिपोर्ट दर्ज कराई कि 31 जनवरी 2020 को वह अपने छोटे भाई के साथ रात्रि करीब आठ बजे बारात में अपनी मोटर साइकिल से ग्राम अरका गया था। रात्री करीब 11 बजे मेरे पिता ने मोबाइल पर सूचना दी कि तुम्हारी मां को कोई मार कर चला गया है, सूचना के बाद मैं तथा छोटा भाई घर वापस आए। आकर देखा कि घर के दरवाजे खुले पड़े थे, पलंग पर मेरी मां सीमाबाई खून से लथपथ पड़ी थी, उनको गर्दन पर एवं बदन पर चोट थी, किसी अज्ञात व्यक्ति ने उनकी मारपीट कर हत्या कर दी है। उक्त रिपोर्ट पर थाना भारकच्छ में देहाती मर्ग क्र.0/2020 धारा 174 जाफौ पर से असल अपराध क्र.11/2020 धारा 302 भादंवि कायम कर विवेचना में लिया गया। विवेचना में पाया गया कि आरोपी छोटेराम ने पत्नी से झगड़ा होने के कारण गुस्से में उसकी हत्या कर दी। आवश्यक अनुसंधान उपरांत पुलिस ने अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। जिसके शीघ्र निराकरण हेतु प्रकरण को शासन द्वारा चिन्हित किया गया। न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश बरेली ने शुक्रवार को निर्णय के माध्यम से आरोपी छोटेराम चौहान को धारा 302 भादंस में आजीवन कारावास व दो हजार रुपए जुर्माने से दण्डित किया है।