हत्या एवं लूट के पांच आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा

हत्याकाण्ड में शामिल पांचों आरोपियों पर जुर्माना भी लगाया

भिण्ड, 31 दिसम्बर। संजीव हत्याकांड के पांच आरोपियों को न्यायाधीश गोहद श्री दीपराज कवड़े की अदालत ने हत्या एवं लूट के आरोप में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है साथ ही सभी आरोपियों पर पांच-पांच हजार रुपए का अर्थदण्ड अधिरोपित किया है।
अपर लोक अभियोजक दीवान सिंह गुर्जर ने बताया कि फरियादी दीपक पुत्र बाबूलाल गुप्ता निवासी गोहद ने 17 अप्रैल 2010 को थाना गोहद में रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह कृषि मण्डी में सरसों की खरीद के लिए स्टेट बैंक से 22 लाख 80 हजार रुपए लेकर जा रहा था। तभी रास्ते में मोटर साइकिल खराब हो गई तो संजीव पैदल घर की ओर चल दिया। उसी समय काली मोटर साइकिल पर तीन लोग सवार होकर आए और कनपटी पर पिस्टल लगा दी और बैग छीन ले गए। संजीव ने जब पीछा किया तो बदमाश ने गोली मार दी जिससे संजीव की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। पुलिस ने अपराध क्र.73/10 में धारा 302, 307, 394, 397 आईपीसी एवं 11/13 डकैती के तहत मामला दर्ज कर विवेचना उपरांत मामला न्यायालय में पेश किया गया।
न्यायालय ने सुनवाई करते हुए आरोपी सर्वेश पुत्र प्रेमनारायण अग्निहोत्री निवासी देवन पुरवा थाना कुठौंद जिला जालौन, सतीश पुत्र धनीराम शर्मा निवासी गांगुली हार बागचीनी, रामप्रीत गुर्जर पुत्र आदिराम गुर्जर निवासी रते का पुरा एंडोरी, मुरारी पुत्र आदिराम गुर्जर रते का पुरा एंडोरी एवं जयवीर पुत्र मुरारी गुर्जर निवासी रते का पुरा एण्डोरी को न्यायालय ने धारा 302, 34 में आजीवन कारावास एवं दो़-दो हजार का अर्थदण्ड एवं धारा 394, 397 में साज वर्ष की सजा एवं एक-एक हजार का अर्थदण्ड, धारा 307 में साज वर्ष की सजा एवं एक-एक हजार का अर्थदण्ड तथा 11/13 में 3 वर्ष की सजा एवं एक-एक हजार रुपए के अर्थदण्ड की सजा पांचों आरोपियों को सुनाई। वहीं आरोपी सतीश को आम्र्स एक्ट की धारा 25 के तहत एक वर्ष की सजा एवं एक हजार रुपए का अर्थदण्ड एवं धारा 27 में तीन वर्ष की सजा एवं एक हजार रुपए के अर्थदण्ड से भी दण्डित किया गया।