सरिया मारकर घायल करने वाले आरोपी को 10 वर्ष का सश्रम कारावास

भिण्ड, 31 दिसम्बर। प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश भिण्ड श्री डीपी मिश्रा के न्यायालय ने सरिया मारकर घायल करने वाले आरोपी पवन उर्फ प्रवीण पुत्र नेतराम बोहरे उम्र 34 वर्ष निवासी अटेर रोड, थाना सिटी कोतवाली, जिला भिण्ड को धारा 307/34 भादंसं में 10 वर्ष का सश्रम कारावास तथा पांच हजार रुपए के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। प्रकरण में अभियोजन का संचालन अपर लोक अभियोजक जिला भिण्ड सबल सिंह भदौरिया ने किया।
अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी जिला भिण्ड मनोरमा शाक्य ने प्रकरण की जानकारी देते हुए बताया कि 10 फरवरी 2014 को शाम लगभग 5:30 बजे विजय कुमार शर्मा अपने ताऊ शारदाशरण शर्मा के साथ पत्थर की टाल पर बैठकर बातचीत कर रहा था, तभी जमीनी रंजिश पर आरोपी पवन बोहरे एवं कृष्णा बोहरे सरिया डण्डा लेकर, दो अन्य व्यक्तियों के साथ वहां पहुंच गए एवं जान से मारने की नियत से आरोपी पवन ने शारदाशरण को सरिया से मार दिया, जो उसके बांए कान व मुंह में लगा, खून निकलने लगा। कृष्णा बोहरे ने डण्डे मारे जो शारदाशरण के कनपटी के बाजू में लगे। साथ में आए अन्य दो व्यक्ति खड़े रहे। मौके पर राजकुमार शर्मा, भूरे शर्मा पहुंच गए जिन्होंने घटना देखी थी। विजय कुमार शर्मा अपने ताऊ आहत शारदाशरण शर्मा को अस्पताल भिण्ड में भर्ती कराकर थाना सिटी कोतवाली भिण्ड पहुंचकर उक्तानुसार रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने अपराध क्र.66/14 धारा 307/34 भादंसं पंजीबद्ध कर अनुसंधान प्रारंभ किया, आहत का चिकित्सीय परीक्षण कराया गया, घटनास्थल का निरीक्षण कर नक्शा मौका तैयार किया गया, गवाहें के कथन लेखबद्ध किए गए, आरोपी से सरिया जब्त किया गया। विवेचनापूर्ण कर कृष्णा बोहरे के विरुद्ध धारा 173(8) दंप्रसं की कार्रवाई करते हुए आरोपी पवन के विरुद्ध मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट भिण्ड के न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया। उपार्पण उपरांत सत्र न्यायाधीश भिण्ड के आदेशानुसार विचारण हेतु प्रकरण इस न्यायालय में प्राप्त हुआ। प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश भिण्ड श्री डीपी मिश्रा द्वारा विचारण पश्चात अभियुक्त पवन उर्फ प्रवीण पुत्र नेतराम बोहरे उम्र 34 वर्ष निवासी अटेर रोड थाना, सिटी कोतवाली, भिण्ड के विरुद्ध धारा 307 भादंसं के आरोप में दस वर्ष के सश्रम कारावास तथा पांच हजार रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।