जिला पंचायत अध्यक्ष के पदों के आरक्षण अब 18 को

भिण्ड, 14 दिसम्बर। संचालक पंचायत राज संचालनालय मप्र भोपाल द्वारा समस्त कलेक्टर मप्र एवं समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत मप्र को पत्र जारी कर कहा है कि मप्र पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 32 एवं मप्र पंचायत उप सरपंच, अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष निर्वाचन नियम 1995 के अनुसार अध्यक्ष जिला पंचायत के पदों के आरक्षण की कार्यवाही अब 18 दिसंवर शनिवार नियत की गई है। यह कार्रवाई जल एवं भूमि प्रबंधन संस्थान (वाल्मी संस्थान) भोपाल के आडिटोरियम में दोपरहर 12 बजे से प्रारंभ होगी।
अध्यक्ष जिला पंचायत के पदों के आरक्षण की कार्रवाई के कार्यक्रम की सूचना संचालक पंचायत राज संचानलालय के सूचना पटल पर, समस्त कलेक्टर कार्यालय के सूचना पटल पर एवं समस्त जिला पंचायत के कार्यालय के सूचना पटल पर 18 दिसंवर शनिवार से सात दिन पूर्व से चस्पा करें। लॉट निकलने की कार्रवाई में इच्छुक व्यक्ति, जनप्रतिनिधि उपस्थित होकर कार्रवाई में भाग ले सकेंगे।