भिण्ड, 14 दिसम्बर। जिला पंजीयक भिण्ड ने पंचायत चुनाव लडऩे वाले अभ्यर्थियों की सुविधा हेतु सूचित किया है कि भारतीय स्टांप अधिनियम अनुसूची 1-क के अनुच्छेद 5 शपथ पत्र का 50 रुपए का स्टाम्प देय है एवं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाजति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग को शपथ पत्र पर स्टांप शुल्क मुक्त है। परंतु नोटरी द्वारा लगाए जाने वाले नोटरी टिकिट 50 रुपए देय है, जिस पर किसी तरह की छूट नहीं है। ग्राम पंचायतों एवं जनपद पंचायत आदि चुनाव प्रक्रिया में अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन पत्र के संलग्न शपथ पत्रों पर्याप्त स्टांप शुल्क एवं नोटरी शुल्क चस्पा कराकर ही आवेदन प्रस्तुत करें एवं भविष्य में होने वाली परेशानियों से बचें।
नामांकन के साथ जमा करना होगा जाति प्रमाण-पत्र, शपथ-पत्र
भिण्ड। सचिव राज्य निर्वाचन आयोग ने जानकारी दी है कि पंचायत निर्वाचन में आरक्षित पद से निर्वाचन लडऩे वाले अभ्यर्थी से यह अपेक्षा रहेगी कि वह नाम निर्देशन-पत्र के साथ मध्यप्रदेश शासन के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी निर्धारित विहित प्रारूप में जाति प्रमाण-पत्र संलग्न करें। उन्होंने बताया है कि यदि अभ्यर्थी के पास नाम निर्देशन-पत्र भरते समय जाति प्रमाण-पत्र उपलब्ध नहीं है, तो अभ्यर्थी को उस वर्ग का सदस्य होने बाबत, जिसके लिए स्थान आरक्षित है, अपना जाति संबंधी शपथ-पत्र नाम निर्देशन-पत्र की संवीक्षा प्रारंभ होने के पूर्व रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। अभ्यर्थी द्वारा जाति प्रमाण-पत्र अथवा शपथ-पत्र प्रस्तुत नहीं करने पर नाम निर्देशन-पत्र निरस्त कर दिया जाएगा।
नामांकन से समीक्षा के दौरान उपलब्ध रहेंगे बिजली कर्मचारी
भिण्ड। उप जिला निर्वाचन अधिकारी स्थानीय निर्वाचन महेश बड़ोले ने महाप्रबंधक मप्र मक्षेविवि कंपनी लिमिटेड भिण्ड को पत्र जारी कर निर्देशित किया है कि राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार पंचायत निर्वाचन में अभ्यर्थी के लिए नाम निर्देशन पत्र के साथ विद्युत देयताओं के संबंध में अदेय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य किया गया है। वर्तमान में रौन, लहार, अटेर एवं भिण्ड विकास खण्ड में नाम निर्देशन प्रक्रिया प्रचलन में हैं। उन्होंने कहा कि आयोग के निर्देशानुसार प्रत्येक रिटर्निंग ऑफीसर के कार्यालय में आप जिम्मेदार कर्मचारी को नामांकन से समीक्षा की अवधि तक रिकार्ड के साथ उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।