सेवानिवृत्त डाइट प्राचार्य पर कार्रवाई हेतु प्रमुख सचिव को भेजा प्रस्ताव

भिण्ड, 25 नवम्बर। कलेक्टर ने कार्य में लापरवाही पर सेवानिवृत्त प्राचार्य डाइट विशंबर सिंह सिकरवार का प्रस्ताव अनुशासनात्मक कार्रवाई हेतु प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा विभाग भोपाल को भेजा गया है।
कलेक्टर डॉ. सतीश कुमार एस ने आदेश में बताया कि माध्यमिक शिक्षा मण्डल मप्र भोपाल द्वारा वर्ष 2021 की आयोजित डीएलएड प्रथम वर्ष एवं द्वितीय वर्ष के परीक्षा के छात्राध्यापाकों के आंतरिक परीक्षा के मूल्यांकन के अंक ऑनलाइन प्रविष्टि कर 16 से 26 अगस्त 2021 तक मण्डल को प्रेषित किए जाने थे जो कि विशंभर सिंह सिकरवार, तत्कालीन प्राचार्य डाइट भिण्ड द्वारा प्रेषित नहीं किए गए। उक्त कार्य हेतु मण्डल द्वारा तारीख में 10 सितंबर तक वृद्धि की गई परंतु सिकरवार द्वारा समयावधि में पुन: आंतरिक मूल्यांकन परीक्षा के अंक नहीं भेजे गए, साथ ही उनके द्वारा आंतरिक परीक्षा मूल्यांकन के अंक भेजने की 25 सितंबर अंकित की गई जो गलत एवं भ्रामक होने के साथ-साथ त्रुटिपूर्ण थी। सिकरवार द्वारा नियत समय-सीमा में ऑनलाइन अंकों की प्रविष्टि नहीं गई एवं सॉफ्ट एवं हार्डकॉपी मण्डल की ओर प्रेषित नहीं की गई जो आपकी गंभीर लापरवाही को परिलक्षित करता है जिसके कारण संस्था डाइट भिण्ड में अध्ययरनरत 153 छात्राध्यापकों का परीक्षा परिणाम मण्डल द्वारा अनुत्तीर्ण घोषित किया गया। सिकरवार ने छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया, जिससे छात्राध्यापकों को मानसिक पीड़ा एवं समाज में छबि धूमिल हुई। सिकरवार का उक्त कृत्य शासनादेशों की अवहेलना एवं पदीय कर्तव्यों के प्रति लापरवाही को प्रदर्शित करता है। सिकरवार का उक्त कृत्य मप्र सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम-1965 उपनियम 1, 2, 3 के तहत कदाचार की श्रेणी में होकर दण्डनीय है। उपरोक्तानुसार कृत्यों को दृष्टिगत रखते हुए तत्कालीन डाइट प्राचार्य विशंभर सिंह सिकरवार के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई किए जाने हेतु प्रस्ताव एवं विभागीय जांच संस्थित कर प्रकरण के निराकरण पश्चात सेवानिवृत्ति के स्वत्वों के निराकरण हेतु अनुमति दिए जाने हेतु प्रस्ताव प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा विभाग भोपाल को भेजा गया है।