भिण्ड, 24 अक्टूबर। मौ थाना पुलिस ने शराब पीकर लोडिंग वाहन चला रहे एक व्यक्ति को पकड़कर उसके विरुद्ध एमव्ही एक्ट के तहत कार्रवाई की है। चालक को शुक्रवार को न्यायालय गोहद में पेश किया,न्यायालय द्वारा शराब पीकर वाहन चलाने पर 10 हजार रुपए का जुर्माना किया गया है।
गोहद एसडीओपी महेन्द्र गौतम के अनुसार विगत दिवस बस स्टेण्ड मौ पर वाहन चैकिंग के दौरान एक सफेद रंग की खाली लोडिंग वाहन क्र. एम.पी.07 जेड.एन.9715 का चालक गाङ़ी को बेहट ग्वालियर रोड की तरफ से लहराता हुआ आ रहा था, उसे रोका तो नहीं रुका। फोर्स के माध्यम से उसे आगे जाकर रोका गया। पूछताछ के दौरान उसके मुंह के शराब जैसी गंध आ रही थी। उक्त चालक से उसका नाम, पता पूछा तो उसने अपना नाम कृष्ण कुमार कुशवाह उम्र 23 साल निवासी ग्राम बाखौली थाना मौ का बताया। वाहन चालक के मुंह से शराब की गंध आने से सीएचसी मौ से मेडीकल परीक्षण कराया गया। चिकित्सक द्वारा एल्कोहल पीना लेख किया गया।







