चाकू से हमला करने वाले आरोपी को छह माह की सजा

भिण्ड, 08 अगस्त। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी भिण्ड की अदालत ने सब्जी काटने वाले चाकू से हमला करने के मामले में एक आरोपी को दोषी करार देते हुए 6 माह का सश्रम कारावास और एक हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। शासन की ओर से पैरवी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी ममता यादव ने की।
मामला 18 जुलाई 2018 का है, सुबह करीब 6.30 बजे पीडित अपनी भैंस के लिए कुटी लेने जा रहा था। महावीर नगर में आरोपी बंटी शर्मा के घर के पास पुरानी रंजिश को लेकर विवाद हो गया। आरोपी ने पीडित को गालियां दीं और मना करने पर सब्जी काटने वाले पंटे से हमला कर दिया। इस हमले में पीडित की बांई भौंह के ऊपर और सिर के पीछे गंभीर चोट आई। घटना के समय पीडित का बेटा शैलेश और मोहल्ले का सोनू मौके पर पहुंचे और बचाव किया। आरोपी ने भागते समय जान से मारने की धमकी भी दी। पीडित की शिकायत पर थाना देहात पुलिस ने अपराध क्र.360/18 दर्ज कर मामले की जांच की। सुनवाई के बाद न्यायालय ने आरोपी बंटी शर्मा 30 साल निवासी महावीर नगर भिण्ड को धारा 324 भादंवि के तहत दोषी मानते हुए 6 माह का सश्रम कारावास और एक हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।