भिण्ड, 08 अगस्त। मप्र राज्य निर्वाचन आयोग भोपाल के पत्र एक अगस्त 2025 द्वारा मप्र पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा-17 की उपधारा (5) के उपबंधों के अधीन रहते हुए इन नियमों में अधिकथित रीति में ग्राम पंचायतों के रिक्त उपसरपंच के निर्वाचन हेतु सम्मिलन आयोजित करने की तिथि 12 अगस्त मंगलवार नियत की गई है।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी स्थानीय निर्वाचन भिण्ड संजीव श्रीवास्तव ने मप्र पंचायत (उपसरपंच, अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष) निर्वाचन नियम 1995 नियम-2 (ग-क) अनुसार उपसरपंच के निर्वाचन हेतु एसडीएम गोहद एवं अटेर पराग जैन को विकासखण्ड गोहद एवं अटेर के लिए सक्षम प्राधिकारी नियुक्त किया है। सक्षम प्राधिकारी नियम 12(1) विहित प्ररूप-1 में सम्यक अवधि के पूर्व सम्मिलन की सूचना जारी करेंगे तथा नियम 13(2) अनुसार प्रत्येक सम्मिलन के लिए यथा निर्दिष्ट पीठासीन अधिकारियों की नियुक्ति करेंगे। आयोग के निर्देशानुसार उपसरपंच के निर्वाचन की कार्रवाई समय-सीमा में पूर्ण की जाएं।