न्यायालय के आदेश पर हितग्राही को दिलाया कब्जा

भिण्ड, 07 अगस्त। गोहद न्यायालय में लगभग 10 वर्षों से संचालित मकान के प्रकरण का मालिकाना हक हितग्राही को दिलाया गया। इस दौरान पुलिस बल भी मौजूद रहा। न्यायालय आयुष कनेल व्यवहार न्यायालय वरिष्ठ खण्ड गोहद के प्रकरण क्र.13/24 मुन्नीदेवी उपाध्याय एवं ब्रजेश उपाध्याय का कब्जा 7 अगस्त को नायब नाजिर द्वारा डिग्री धारक ब्रजेश उपाध्याय को न्यायालय आदेश पर कब्जा दिलाया। वर्ष 2009 से मकान बनाने के दौरान तीनों लोगों ने विवाद खडा किया था। जिसकी थाना गोहद चौराहा, तहसीलदार, एसडीएम एवं अदालत में शिकायत करते हुए मुकद्दमा चला। जिसमें हाइकोर्ट ने भी 23 जुलाई को फरियादी के पक्ष में फैसला सुनाया था। फरियादी के पिता केशव उपाध्याय का देहांत 5 अक्टूबर 2023 को बीमारी के दौरान हो गया था। प्रकरण में पैरवी अशोक पचौरी एडवोकेट ने की।