बिना पंजीयन के संचालित मैरिज गार्डन का नहीं होगा संचालन

-अपंजीकृत मैरिज गार्डन संचालक 25 जुलाई तक कराएं रजिस्ट्रेशन

भिण्ड, 18 जुलाई। नगर पालिका क्षेत्र में संचालित सभी मैरिज गार्डन, मांगलिक भवन, धर्मशाला व होटल का पंजीयन कराना अनिवार्य हो गया है। 25 जुलाई तक नगर पालिका में इनका पंजीयन कराया जा सकता है।
मुख्य नगर पालिका अधिकारी यशवंत वर्मा ने राजस्व कार्य की समीक्षा के दौरान निर्देश दिए गए थे। जिसके क्रम में राजस्व निरीक्षक दिव्या यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि वार्ड क्र.एक से 39 तक लगभग एक सैकडा मैरिज गार्डन, मांगलिक भवन, होटल व धर्मशाला संचालित हैं, जो बिना पंजीयन के संचालित हो रहे हैं। अभी तक 10 मैरिज गार्डन व मांगलिक भवन ही नगर पालिका में पंजीयन है। इनमें महाबीर मांगलिक भवन, बाबा मैरिज गार्डन, रतीराम मांगलिक भवन, केजीएन मांगलिक भवन, सस्कृति मैरिज गार्डन, दिव्यांशी मागलिक भवन, वैयंत मांगलिक भवन, विजय लक्ष्मी मांगलिक भवन, सिद्धविनायक मागलिक भवन, पुत्तू सिंह मांगलिक भवन शामिल हैं, लेकिन बाकी के बिना पंजीयन अवैध रूप से संचालित किये जा रहे है। बिना पंजीयन वाले मैरिज गार्डन संचालकों से कहा गया है कि 25 जुलाई तक निकाय की राजस्व शाखा में निर्धारित प्रारूप में आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत कर पंजीयन कराएं, ऐसा न करने पर इन्हें सील करने की कार्रवाई की जाएगी।