कलेक्टर ने आईटीआई में पदस्थ तीन व्यवसाय प्रशिक्षण अधिकारियों को किया निलंबित

– नि:शक्तता की जांच हेतु समय पर उपस्थित न होकर सहयोग नहीं करने पर की कार्रवाई

भिण्ड, 22 मई। कलेक्टर भिण्ड संजीव श्रीवास्तव ने नि:शक्तता की जांच हेतु समय पर उपस्थित न होकर नि:शक्तता की जांच में सहयोग नहीं करने एवं उच्च अधिकारियों के आदेशों की अव्हेलना करने पर शा. आईटीआई भिण्ड में पदस्थ तीन व्यवसाय प्रशिक्षण अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
कलेक्टर श्रीवास्तव ने आदेश जारी कर कहा है कि शा. आईटीआई भिण्ड में पदस्थ महेन्द्र सोनी (प्रशिक्षण अधिकारी व्यवसाय इलेक्ट्रीशियन) अस्थिबाधित 45 प्रतिशत, प्रशिक्षण अधिकारी कौशल किशोर शर्मा (प्रशिक्षण अधिकारी व्यवसाय टर्नर) श्रवण बाधित 40 प्रतिशत, किशोर कुमार (प्रशिक्षण अधिकारी व्यवसाय कटिंग स्वीईंग) अस्थिवाधित 50 प्रतिशत को संयुक्त संचालक कौशल विकास क्षेत्रीय कार्यालय ग्वालियर के पत्र 25 अप्रैल 2024 द्वारा नि:शक्तता की जांच कराने हेतु प्राचार्य आईटीआई भिण्ड द्वारा कई बार संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवाएं जयारोग्य चिकित्सालय ग्वालियर हेतु कार्यमुक्त करने के उपरांत भी उक्त कर्मचारी द्वारा नि:शक्तता की जांच हेतु समय पर उपस्थित न होकर नि:शक्तता की जांच में सहयोग नहीं किया गया एवं उच्च अधिकारियों के आदेशों की अव्हेलना की गई उक्त कर्मचारियों का यह कृत्य मप्र सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 का उल्लंघन होकर कदाचरण की श्रेणी में आता है।
अत: उपरोक्त के परिपेक्ष्य में उक्त तीनों प्रशिक्षण अधिकारियों को मप्र सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील नियम 1966 के नियम 9 में निहित प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में उक्त कर्मचारी को शासन नियमों के तहत जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।