नाबालिगा के साथ अश्लील हरकत करने वाले आरोपी को तीन वर्ष का कठोर कारवास

ग्वालियर, 04 अप्रैल। अनन्यत: विशेष न्यायाधीश (लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम) एवं त्रयोदशम अपर सत्र न्यायाधीश जिला ग्वालियर श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय की अदालत ने नाबालिग अभियोक्त्री के साथ अश्लील हरकत करने वाले आरोपी राहुल कमरिया (यादव) उम्र 22 साल, निवासी सत्यनारायण मोहल्ला घासमंडी, संतोषी माता मन्दिर के सामने लश्कर ग्वालियर मप्र को धारा 354, धारा 11/12 पॉक्सो एक्ट में तीन वर्ष कठोर कारावास एवं धारा 354क, 354घ, धारा 506 (भाग-दो) भादसं में दो वर्ष का कठोर कारावास प्रत्येक धारा में 200-200 रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।
अभियोजन की ओर से पैरवी करने वाले अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी अनिल कुमार मिश्रा ने प्रकरण की जानकारी देते हुए बताया कि पीडि़ता ने 20 फरवरी 2023 को थाना ग्वालियर में लिखित आवेदन पेश किया कि वह तीन-चार माह से अभियुक्त को जानती है, अभियुक्त से उसकी फोन पर बातचीत होती थी। अभियुक्त उससे कहने लगा कि वह पीडिता से प्यार करता है तो उसने मना कर दिया तो अभियुक्त आय दिन उसका रास्ते में आते-जाते पीछा करने लगा, जिसके कारण उसने स्कूल जाना बंद कर दिया। वह नौ फरवरी 2023 को सुबह लगभग 11 बजे स्कूल जा रही थी तभी अंबेडकर पार्क के पास अभियुक्त आया और उसने बुरी नीयत से पीडि़ता का हाथ पकड़ा और कहने लगा कि मेरे साथ चल रही है या नहीं, उसने मना किया तो अभियुक्त उसके भाई और पापा को जान से मारने की धमकी देने लगा और वह वहां से भागकर घर आ गई। अभियुक्त ने उसे धमकाकर कई बार पैसों की मांग की और उससे चार महीने में करीब 80 हजार रुपए तक ले चुका है तथा उसे धमकाकर एक हार भी ले रखा है। वह कई दिनों से अभियुक्त के डर के कारण स्कूल नहीं जा रही थी तो उसकी मैडम का फोन उसके पास आया और उसके पिता से पूछा कि वह स्कूल क्यों नहीं जा रही, उसने सारी बात अपने पापा और मम्मी को बताई। पीडि़ता के आवेदन के आधार पर थाना ग्वालियर में प्रथम सूचना रिपोर्ट अपराध क्र.103/23 लेखबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया। संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोजग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, न्यायालय ने अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी को सजा सुनाई है।