नवयुवक की हत्या करने वाले तीन आरोपियों को आजीवन सश्रम कारावास

सागर, 28 फरवरी। अपर-सत्र/ विशेष न्यायाधीश (विद्युत अधिनियम) जिला सागर प्रशांत कुमार की अदालत नेे नवयुवक की हत्या करने वाले आरोपीगण सनी उर्फ राजेन्द्र यादव, हनी उर्फ भूपेन्द्र सिंह ठाकुर और सौरभ तोमर को भादंवि की धारा 302/34 के तहत आजीवन सश्रम कारावास एवं दो-दो हजार रुपए अर्थदण्ड एवं आरोपी सनी उर्फ राजेन्द्र यादव को 25(1)(1-बी)(बी) आयुध अधिनियम 1959 के तहत भी दो वर्ष सश्रम कारावास एवं एक हजार रुपए अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया है। मामले की पैरवी विशेष लोक अभियोजक सौरभ डिम्हा ने की।
जिला अभियोजन सागर के मीडिया प्रभारी सौरभ डिम्हा ने बताया कि 16 जनवरी 2021 को रात्रि लगभग 11:30 मुकीत खान नामक व्यक्ति आहत मुहम्मद हैदर को लेकर बुंदेलखण्ड मेडीकल कालेज सागर पहुंचा, जहां मौके पर मौजूद चिकित्सक ने मुहम्मद हैदर की जांच की तथा मरीज को मृत घोषित कर दिया। थाना प्रभारी गोपालगंज को मेमो की सूचना दी गई, शव को शवगृह में रखा गया, तत्पश्चात थाना प्रभारी गोपालगंज को सूचना प्राप्त होने पर वे स्टाफ के साथ बुंदेलखंड मेडीकल कालेज पहुंचे, जहां मध्य रात्रि अर्थात 17 जनवरी 2021 के 12:20 बजे अहद खान द्वारा सनी यादव, हनी उर्फ भूपेन्द्र ठाकुर और सौरभ के विरुद्ध देहाती नालिसी लेख कराई गई। उसके द्वारा अपनी रिपोर्ट में बताया कि वह बावू उस्ताद परकोटा वाले की पीली कोठी वाली फोर व्हीलर गाडियों की गैरेज में मैकेनिक का काम करता है, उसके साथ बाबू उस्ताद के लडके अहद का साला हैदर भी काम करता है। आज रात्रि लगभग 10:30 बजे वह और उसका दोस्त राज ठाकुर तथा हैदर भाई बोलेरो गाडी से घर जा रहे थे, नाव मन्दिर के पास अंग्रेजी शराब दुकान के पास पहुंचे, कुलिया के सामने हनी ठाकुर मोटर साइकिल लेकर आया, उसके पीछे सौरभ तोमर भी गाडी में आया, उसके पीछे सनी यादव भी आया, सनी यादव ने जान से मारने की नियत से हैदर के सीने में बांई तरफ चाकू मार दिया, हैदर चिल्लाया कि चाकू मार दिया तो सनी यादव, हनी ठाकुर एवं सौरभ तोमर के साथ गाडी में पीछे बैठ गया, वह तथा राज ठाकुर उन्हें पकडने दौड़े तो सनी यादव ने चाकू घुमा दिया, इसके बाद तीनों तीन मडिया तरफ भाग गए, हैदर जमीन पर गिर गया, शराब दुकान के बाजू से नमकीन की दुकान वाले की मोटर साइकिल से मुकीत तथा राज ठाकुर, हैदर को लेकर मेडीकल कालेज लेकर चले गए, उसने दौडकर घटना बाबू उस्ताद को बताई एवं मेडीकल कॉलेज पहुंचा, जहां थाना प्रभारी गोपालगंज को रिपोर्ट लेख कराई, जिस पर से घटना स्थल कोतवाली क्षेत्र होने से थाना कोतवाली में असल अपराध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट अंतर्गत 302 भादंवि के तहत पंजीबद्ध की गई, उक्त मामले की विवेचना निरीक्षक नवल आर्य द्वारा की गई। घटना स्थल से जब्ती की कार्रवाई की गई, विवेचना के दौरान घटना स्थल का नक्सा मौका तैयार किया गया व साक्षियों के कथन लेखबद्ध किए गए, आरोपीगण को गिरफ्तार कर उनसे पूछताछ की गई, आरोपीगण से एवं घटना स्थल से जब्त वस्तुओं को एफएसएल शाखा सागर भेजा गया, थाना कोतवाली द्वारा धारा 302/34, भादंसं के अंतर्गत आरोपीगण के विरुद्ध विवेचना उपरांत चालान न्यायालय में पेश किया। जहां अभियोजन ने अपना मामला संदेह से परे प्रमाणित किया। विचारण उपरांत अपर सत्र/ विशेष न्यायाधीश (विद्युत अधिनियम) प्रशांत कुमार के न्यायालय ने आरोपीगण को दोषी करार देते हुए उपर्युक्त सजा से दण्डित किया है।