मूक-बधिर अभियोक्त्री के साथ दुष्कर्म करने वाले चौकीदार को आजीवन कारावास

गर्भपात करने एवं साक्ष्य मिटाने के आरोप में संचालक सहित अन्य आरोपियों 10 वर्ष का सश्रम कारावास

डबरा/ग्वालियर, 24 दिसम्बर। प्रथम अपर सत्र न्यायालय डबरा के न्यायालय ने मूक-बधिर अभियोक्त्री के साथ दुष्कर्म करने वाले चौकीदार साहब सिंह गुर्जर को आजीवन कारावास एवं पांच हजार रुपए अर्थदण्ड एवं गर्भपात करने एवं साक्ष्य मिटाने के आरोप में संचालक बीके शर्मा, भावना शर्मा, प्रभा यादव, रवि बाल्मीक को 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं जुर्माने से दण्डित किया है। मामले की पैरवी विशेष लोक अभियोजक डबरा अंगराज सिंह कुशवाह ने की।
विशेष लोक अभियोजक अंगराज सिंह कुशवाह ने संक्षेप में घटना की जानकारी देते हुए बताया कि 20 सितंबर 2018 को जिला कार्यक्रम अधिकारी को सूचना मिली कि स्नेहालय संस्था में निवासरत मूक बधिर महिला के साथ दुष्कर्म कर गर्भपात किया गया और उसके भ्रूण को नष्ट किया गया। जिसकी जांच के दौरान पीडिता अपने कमरे में अर्ध विक्षिप्त अवस्था में पाई गई थी, जिसमें संस्था प्रमुख बीके शर्मा एवं उनकी पत्नी भावना द्वारा मूक-बधिर महिला का गर्भपात किया गया। स्नेहालय सिकरौदा तिराहा झांसी रोड ग्वालियर में निवासरत एक बालिका ने 19 सितंबर 2018 को बताया था कि चार-पांच माह पूर्व कुटीर के बाहर रात्रि में मूकबधिर पीडिता के साथ चौकीदार साहब सिंह को आपत्तिजनक अवस्था में देखा था, इसके संबंध में संस्था प्रमुख बीके शर्मा द्वारा चौकीदार साहब सिंह के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की थी और न ही उसको हटाया था। कुटीर के वार्डन से घटना की पुष्टि की गई। संस्था में कार्यरत रवि बाल्मीक सुपर वाइजर द्वारा संस्था के प्रमुख के आदेश पर भ्रूण को कुटीर के पीछे जलाया गया था जांच में सभी निशान मिटा दिए गए थे। उक्त घटना के आधार पर आरोपीगण के विरुद्ध थाना बिलौआ में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
मूकबधिर पीडिता के न्यायालय के समक्ष भाषा अनुवादक के माध्यम से कथन दर्ज कराए गए तथा प्रकरण में पीडिता के साथ निवासरत महिला साक्षी के भी न्यायालयीन कथन एवं अन्य सुसंगत प्रस्तुत साक्ष्य एवं अभियोजन के तर्कों से सहमत होते हुए प्रथम अपर सत्र न्यायालय डबरा द्वारा मंगलवार को आरोपी चौकीदार साहब सिंह गुर्जर को धारा 376(2)(एल) भादंवि में आजीवन कारावास (प्राकृत जीवन काल के लिए) एवं पांच हजार रुपए अर्थदण्ड, आरोपीगण बीके शर्मा, भावना शर्मा, रवि बाल्मीक, प्रभा यादव को धारा 313, 120बी भादंवि में 10-10 वर्ष सश्रम कारावास एवं पांच-पांच हजार रुपए अर्थदण्ड एवं धारा 201 भादंवि में तीन-तीन वर्ष सश्रम कारावास एवं दो-दो हजार रुपए जुर्माने से दण्डित किया गया है।