बोलेरो गाड़ी को तेज गति एवं लापरवाहीपूर्वक चलाकर क्षति कारित करने वाले आरोपी को 06 माह का सश्रम कारावास एवं अर्थदण्ड
सागर 06जून:- जिला सागर के मीडिया प्रभारी अभियोजक ने बताया कि बोलेरों गाड़ी को तेज गति एवं लापरवाही पूर्वक चलाकर क्षति कारित करने वाले आरोपी नीलेश अहिरवार को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 279 के अधीन दण्डनीय अपराध के लिए तीन माह के सश्रम कारावास तथा 200/-रूपये के अर्थदंड से, धारा 337-चार शीर्ष भादंसं के अधीन दंडनीय अपराध के लिए प्रत्येक शीर्ष के लिए 200-200/-रूपये का अर्थदण्ड तथा 03-03 माह का सश्रम कारावास एवं धारा 338 भा.द.सं. के अधीन दंडनीय अपराध के लिए छः माह के सश्रम कारावास तथा 500/-रूपये के अर्थदंड की सजा से माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सागर म.प्र. श्रीमान राहुल सोनी, की न्यायालय नेे दंडित किया। मामले की पैरवी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी श्री श्याम नेमा ने की।