न्यायालय ने 20 हजार का अर्थदण्ड भी लगाया
भिण्ड, 13 जनवरी। अपर सत्र न्यायाधीश लहार, जिला भिण्ड ने अभियोजन पक्ष की दलीलों पर पॉक्सो एक्ट के आरोपी को 20 वर्ष का कारावास एवं 20 हजार रुपए के जुर्माने की सजा से दण्डित किया।
अपर लोक अभियोजक लहार शिवकुमार त्रिपाठी ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि पीडिता के पिता ने दबोह थाना पहुंचकर आवेदन दिया था कि उसकी लडकी एवं उसकी सहेली स्कूल में पढने गई थी, तभी आरोपी भारत सिंह कौरव दोनों लडकियों को अलग कमरे में ले गया और उनके साथ गलत काम किया। इस शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध दबोह थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर विवेचना में लिया। विवेचना उपरांत प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। सुनवाई उपरांत इस मामले में शनिवार को अपर लोक अभियोजक की दलीलों पर गवाह एवं सबूतों के आधार पर विशेष न्यायाधीश राकेश बंसल के न्यायालय ने आरोपी को आजीवन कारावास एवं 20 हजार रुपए के जुर्माने से दण्डित किया है। इस दौरान उन्होंने यह भी कहा कि जुर्माना अदा न करने की स्थिति में आरोपियों से छ: माह का अतिरिक्त कारावास भुगताया जाएगा।