मारपीट करने वाले आरोपी को छह माह का कारावास

विदिशा, 29 सितम्बर। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जिला विदिशा श्री पंकज बुटानी के न्यायालय ने मारपीट करने वाले अभियुक्त गुलाब सिंह पुत्र मुन्नालाल दरोई उम्र 65 वर्ष निवासी ग्राम महुआखेड़ा, जिला विदिशा को धारा 294, 323 (दो शीर्ष) विकल्प में 324 (दो शीर्ष), 506 (भाग-दो) भारतीय दण्ड संहिता में छह माह का कारावास एवं 500 रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।
अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी जिला विदिशा सुश्री गार्गी झा के अनुसार अभियोजन घटना संक्षिप्त में इस प्रकार है कि फरियादी रामकेश ने 18 दिसंबर 2017 को थाना हैदरगढ़ में रिपोर्ट लेख कराई गई कि दोपहर करीब एक बजे वह अपने खेत की मेड़ पर से अपने ढोर चराकर पानी पिलाने झिरना में ले जा रहा था कि तभी गुलाब सिंह आदिवासी की भैस खेत की मेड़ पर आ गई, तब उसने गुलाब सिंह से कहा कि उसके गेहूं तुम्हारी भैंस खा लेगी तो गुलाब सिंह बोला कि यहीं चराऊंगा व उसने फरियादी की कुल्हाड़ी से मारपीट की, जिससे उसके शरीर में चोट आकर खून निकलने लगा और वह चिल्लाया तो उसकी मां बालोबाई आकर बीच बचाव करने लगी तो गुलाब सिंह ने उसकी भी मारपीट की, जिससे उसे चोटें आईं तथा भाई जुगराज बीच बचाव करने आया तो गुलाब सिंह गुलाब सिंह यह कहकर कि आज तो बच गए अब दुबारा मिला तो जान से खत्म कर दूंगा।