हत्या के आरोपी को दोहरा आजीवन कारावास एवं 11 हजार का अर्थदण्ड

सतना, 28 सितम्बर। द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश मैहर जिला सतना श्री संजय कुमार सिंह के न्यायालय ने मंगलवार को थाना मैहर के अपराध क्र.801/2019 अंतर्गत धारा-449 एवं 302 (02-काउण्ट) भादंसं, (1860) मप्र राज्य विरुद्ध प्रेमलाल पटेल उर्फ झल्लू सत्र प्रकरण क्र.155/2020 में आरोपी को दोषसिद्ध करते हुए दोहरा आजीवन कारावास, 10 वर्ष का कठोर कारावास एवं कुल 11 हजार रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया है। प्रकरण में राज्य की ओर से अभियोजन अधिकारी गणेश पाण्डेय एवं अपर लोक अभियोजक अभियोजन धर्मेन्द्र सिंह ने संचालन किया।
अभियोजन मीडिय प्रभारी जिला सना के अनुसार प्रार्थिया मृतक की पुत्री श्रीमती निशा पटेल 14 अगरूत 2019 को अपने भाई को राखी बांधने के लिए अपने मायके ग्राम इटहरा, थाना- मैहर, जिला सतना आई थी, 15 अगस्त 2019 को सुबह लगभग छह बजे उसके पापा मृतक रामउजागर पटेल अपने ग्राम ईटहरा में घर के बाहर वाली परछी में सोए थे तथा घर के अंदर के कमरे में वह तथा उसका छोटा भाई शुभम पटेल सो रहे थे, उसकी मां मृतिका फूलबाई घर के पीछे बारी के पास बर्तन धो रही थी। परछी से कट-कट मारने की आवाज आई तो वह देखने गई तो देखा कि आरोपी प्रेमलाल पटेल लोहे की टांगी से उसके पिता को गले में जान से खत्म करने की नियत से मार रहा था, चार बार टांगी से उसके पिता को गले में मारा, जहां से खून निकल रहा था। उसका भाई शुभम पटेल बचाने गया तो आरोपी प्रेमलाल टांगी लेकर उसे मारने को दौड़ा, किंतु उसका भाई शुभम पटेल भाग गया तथा वह भी भाग गई। इसके बाद आरोपी प्रेमलाल, उसकी मां मृतिका फूलबाई के पास जाकर जान से मारने की नियत से सिर में कई बार टांगी से मारा, जिससे उसकी मां मृतिका फूलबाई के सिर में चोट आई तथा उसकी मां वहीं पर गिर गई, उन्हें खून बहने लगा। मारपीट के बाद आरोपी प्रेमलाल भाग गया। उसके माता-पिता मृतक रामउजागर पटेल एवं मृतिका फूलबाई को गांव वालों के सहयोग से कमाण्डर जीप में लेकर मैहर अस्पताल लाया गया, जहां उसके पिता मृतक रामउजागर को डॉक्टरों द्वारा मृत घोषित कर दिया तथा उसकी मां मृतिका फूलबाई को गंभीर चोट होने के कारण ईलाज हेतु सतना रेफर कर दिया गया, जहां इलाज के दौरान 15 अगस्त 2019 को ही उसकी मां फूलबाई की भी मृत्यु हो गई। प्रार्थिया मृतक की पुत्री श्रीमती निशा पटेल की मौखिक शिकायत के आधार मर्ग इंटीमेशन एवं मर्ग जांच उपरांत थाना मैहर, जिला सतना में अपराध क्र.801/2019, धारा 302 एवं 307 भादंसं, 1860 के अधीन आरोपी प्रेमलाल पटेल के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी-2 पंजीबद्ध किया गया। साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किए गए। घटना स्थल का नजरी नक्शा प्रदर्श पी-01 एवं ट्रेस नक्शा प्रदर्श पी-18 तैयार किया गया। अनुसंधान के दौरान फोटोग्राफर ने घटनास्थल एवं मृतकगण के चोटग्रस्त स्थिति के फोटोग्राफ खिंचवाए जाकर प्रकरण के साथ संलग्न किया गया। घटनास्थल से जप्ती पत्रक प्र.पी.15 एवं प्र.पी.16 के अनुसार खूब आलूदा तथा सादी मिट्टी जब्त किया गया। आरक्षक 934 रविन्द कुमार द्वारा पेश करने पर मृतक रामउजागर का खून आलूदा कपड़ा जब्ती पत्रक प्र.14 के अनुसार जप्त किया गया। अभियोजन वृतांत के अनुसार घटना कारित करने के उपरांत आरोपी प्रेमलाल पटेल के फरार हो जाने से अनुसंधान के दौरान सूचना प्राप्त होने पर विशेष टीम तैयार कर टीम प्रभारी विसन सिंह मरावी को पूनामल्ली चेन्नई (तमिलनाडू) भेजकर आरोपी प्रेमलाल पटेल को गिरफ्तारी पत्रक पी. अनुसार गिरफ्तार किया गया एवं आरोपी से जप्ती पत्रक पी. 38 के अनुसार मोबाईल जप्त किया गया। आरोपी प्रेमलाल का न्यायालय-पूनामल्ली, चेन्नई द्वारा ट्रान्जिस्ट रिमाण्ड प्रदर्श पी-44 अनुसार प्राप्त कर आरोपी को थाना-मैहर, जिला सतना लाया गया तथा आरोपी को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ कर मेमोरेण्डम कथन प्रदर्श पी-10 के आधार पर अपराध में प्रयुक्त कुल्हाड़ी को जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-11 के अनुसार जप्त किया जाकर खून आलूदा मिट्टी, सादी मिट्टी, मृतकगण के कपड़े एवं घटना में प्रयुक्त कुल्हाड़ी को एफएसएल जांच हेतु कार्यालय पुलिस अधीक्षक सतना के पत्र क्र. पु.अ./सतना/ एफएसएल/101/2020 सतना 29 फरवरी 2020 के अनुसार जांच हेतु विधि विज्ञान प्रयोगशाला सिविल लाइन सागर भेजा गया। एफएसएल जांच रिपोर्ट प्रदर्श पी-53 प्राप्त हुआ। आरोपी प्रेमलाल पटेल उर्फ झल्लू के विरुद्ध अन्वेषण पूर्ण होने पर थाना मैहर पुलिस द्वारा धारा 302, 449 भादंसं के अपराध में अभियोग पत्र न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी (तात्कालिक श्री पंकज जायसवाल) मैहर जिला सतना के न्यायालय में पेश किया गया, जहां दाण्डिक प्रकरण के रूप में पंजीबद्ध कर सत्र प्रकरण होने से प्रकरण जिला एवं सत्र न्यायाधीश सतना को 18 सितंबर 2020 को उपार्पित किया गया, जिसके उपरांत प्रकरण सत्र न्यायालय सतना से विधिवत् निराकरण हेतु अंतरण पर द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश मैहर पीठासीन अधिकारी संजय कुमार सिंह के न्यायालय को सात अक्टूबर 2020 को विचारण हेतु प्राप्त हुआ। राज्य की ओर से अभियोजन अधिकारी गणेश प्रसाद पाण्डेय एंव अपर लोक अभियोजक धर्मेन्द्र सिंह उपस्थित हुए। आरोपी प्रेमलाल पटेल उर्फ झल्लू के विरुद्ध धारा 449 एवं धारा 302 (02-काउण्ट) के तहत आरोप विरचित कर पढ़कर सुनाए समझाए गए, जिससे आरोपी ने इंकार किया। अभियोजन की ओर से विचारण के दौरान कुल 19 अभियोजन साक्षियों के कथन विचारण न्यायालय के समक्ष करए गए थे आरोपी ने कोई बचाव साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया। न्यायालय ने 28 सितंबर 21 को आरोपी प्रेमलाल को रामउजागर एवं फूलबाई की हत्या करने का अपराध प्रमाणित पाते हुए तथा मृत्यु दण्ड से दण्डनीय अपराध करने के लिए गृह अतिचार का अपराध प्रमाणित पाते हुए आरोपी को दोहरे आजीवन कारावास ,10 वर्ष के कठोर कारावास एंव 11 हजार रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।