गेहूं का कट्टा चोरी करने वाले आरोपी को छह माह का कारावास

विदिशा, 19 सितम्बर। जेएमएससी जिला विदिशा श्री पंकज बूटानी के न्यायालय ने गेहूं का कट्टा चोरी करने वाले आरोपी मुकेश पुत्र घासीराम अहिरवार उम्र 30 वर्ष निवासी सुभाष नगर, सागर पुलिया, जिला विदिशा को धारा 379 भादंवि छह माह का कारावास एवं 500 रुपए अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी सुश्री किरण कापसे ने की।
सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी सुश्री किरण कापसे ने घटना के संबंध में बताया कि फरियादी ने तीन जुलाई 2012 को थाना सिविल लाईन विदिशा में उपस्थित होकर इस आशय की रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि वह कृषि उपज मण्डी विदिशा में सचिव के पद पर कार्यरत है। घटना दिनांक को नवीन मण्डी प्रांगण मिर्जापुर में समर्थन मूल्य के गेहूं परिवहन किया जा रहा था कि ट्रक क्र. 09/9905 में 320 बोरी भरकर महावीर कांटा तोल कराने भेजी जा रही थी जो माता मन्दिर के पास ट्रक लाईन में लगे थे, तभी एक लड़का ट्रक पर पीछे से चढ़ कर गेहूं के 50 किलो का प्लास्टिक का कट्टा उतारकर चेारी कर ले जा रहा था, खबर मिलने पर वह अन्य लोग गए लड़के को मट्टी ले जाते समय रंगे हाथों पकड़ा, उसका नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम मुकेश पुत्र घासीराम अहिरवार उम्र 21 वर्ष निवासी सुभाष नगर बताया। उक्त घटना की शिकायत पर संबंधित थाना सिविल लाईन विदिशा द्वारा अपराध क्र.355/2012 पर पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया। न्यायालय द्वारा प्रकरण में आरोपी को दोषसिद्ध पाते हुए छह माह के कारावास से दण्डित किया है।