जंगल में ब्लास्ट करने वाले दो आरोपियों पर छह हजार का अर्थदण्ड

ग्वालियर, 20 सितम्बर। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ग्वालियर श्री महेन्द्र सैनी के न्यायालय ने जंगल में ब्लास्ट करने वाले आरोपीगण धर्मेन्द्र पुत्र रमेश गुर्जर उम्र 25 वर्ष निवासी बंजारी खिरक घाटीगांव, राजू पुत्र बीरबल उम्र 25 वर्ष निवासी रघुनाथपुर घाटीगांव को धारा 26(1)(छ) भारतीय वन अधिनियम 1927 का दोषी पाते हुए दोनों आरोपीगण को न्यायालय उठने तक की सजा एवं तीन-तीन हजार रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।
अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी अभिषेक सिरौठिया ने घटना के बारे में बताया कि घटना दिनांक को प्रभारी चौकी अधिनस्थ स्टाफ के साथ शासकीय वाहन से वन क्षेत्र बीट जखौदा के जंगल में गस्त करते समय ब्लास्टिंग की आबाज आई और मलबे का धूल का गुब्बारा दिखाई दिया, तब वह मौके पर पहुंचे तो मौके पर दो व्यक्ति पाए गए, मौके पर एक ब्लास्टिंग मशीन तथा 10 मीटर बायर जब्त किया। गड्ढे में ताजा बिखरा टिंग पाया गया। दोनों आरोपीगण की अपराध में संलिप्तता विचारण के दौरान न्यायालय द्वारा पाई गई जिसके आधार पर दोनों आरोपियों को न्यायालय उठने तक की सजा एवं जुर्माने से दण्डित किया।