भिण्ड, 29 मई। प्रभारी अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी पराग जैन ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पंचायतों के आम/ उप निर्वाचन वर्ष 2023 के मतदान 13 जून को स्थानीय अवकाश घोषित किया गया है।
उन्होंने बताया कि जहां निर्वाचन संपन्न होगा, संबंधित पंचायतों एवं निर्वाचन क्षेत्रों में निवास करने वाले शासकीय/ अद्र्धशासकीय/ शासकीय निगमों के कर्मचारियों-अधिकारियों को सामान्य अवकाश मतदान के दिन 13 जून को एक दिवस का सार्वजनिक अवकाश मिलेगा।
दुकानों/प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों को मतदान के लिए मिलेगा अवकाश
प्रभारी अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी पराग जैन ने बताया कि श्रम अधिकारी को पत्र लिखकर निर्देशित किया है कि पंचायतों के उप निर्वाचन 2023 के तहत मतदान 13 जून को पंचायत क्षेत्र में स्थापित उद्योग, कारखानों, व्यापारिक प्रतिष्ठान, दुकानों में कार्य करने वाले मजदूरों, मतदाताओं को मतदान का अवसर देने के लिए मतदान दिवस को साप्ताहिक अवकाश घोषित किया जाए। उन्होंने कहा कि ऐसा अवकाश प्रतिस्थापित साप्ताहिक अवकाश माना जा सकता है इस हेतु निर्धारित दिन छुट्टी/ अवकाश न रखकर उसके स्थान पर मतदान के दिन अवकाश दिया जाए।