न्यायालय ने आरोपियों पर कुल 10 हजार का जुर्माना भी लगाया
रायसेन, 02 मई। अपर सत्र न्यायालय बरेली, जिला रायसेन श्री अजीत कुमार तिरकी के न्यायालय ने मकान खाली करने के विवाद में हमला कर हत्या करने वाले आरोपी कल्लू उर्फ आदित्य शिल्पी, जीवन सिंह शिल्पी निवासी ढोंगापुरा कमतौंन, थाना बरेली को साक्ष्य के आधार पर दोषी पाते हुए आजीवन कारावास एवं कुल 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा से दण्डित किया है। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक सुनील कुमार नागा ने की।
अभियोजन मीडिया प्रभारी जिला रायसेन श्रीमती शारदा शाक्य के अनुसार प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि फरियादी ने थाना बरेली में इस आशय की रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि मैं ढोंगापुरा कमतौंन में रहता हूं और मिस्त्रीगिरी का काम करता हूं। 21 सितंबर 2021 मंगलवार को शाम 7.30 बजे की बात है कि मेरा भांजा भोपाली उम्र 21 वर्ष और उसके बड़े पिता जीवन सिंह शिल्पी का कुटीर बनने से उनका सामान बीच में घर खाली करने को लेकर गाली गलौच हो रही थी, पहले जीवन का कुटीर बनने से उनका सामान भोपाली के कमरे में रख दिया था, जिसे खाली करने के लिए भोपाली कह रहा था, मेरा घर अभी खली करो तो जीवन सिंह ने मना कर दिया, जिससे गाली गलौच बढ़ गई। मैं बीच बचाव करते हुए भोपाली को समझाकर एक तरफ ले जाने लगा, उसी समय जीवन सिंह का लडक़ा कल्लू हाथ में लोहे की रॉड लेकर आया और एक दम से भोपाली के सिर में मार दी, दूसरे लडक़े छोटू ने भी रॉड से भोपाली को मारा, भोपाली गिर गया तो जीवन सिंह ने भी उसे पाईप से मारा, भोपाली नीचे गिर गया था, मैं चिल्लाया तो जीवन सिंह जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गए। प्रकरण में घायल भोपाली की मृत्यु हो गई थी। उक्त रिपोर्ट पर से थाना बरेली पुलिस ने अपराध क्र.344/2021 धारा 294, 323, 302, 506, 34 भादंवि कायम कर विवेचना में लिया। अनुसंधान उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसके शीघ्र निराकरण हेतु प्रकरण को शासन द्वारा चिन्हित कर जघन्य एवं सनसनीखेज घोषित किया गया। न्यायालय बरेली ने आरोपीगण कल्लू उर्फ आदित्य शिल्पी एवं जीवन सिंह शिल्पी निवासी बाड़ी को प्रकरण में आई साक्ष्य के आधार पर धारा 302 भादंवि में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास एवं पांच-पांच हजार रुपए जुर्माने से दण्डित किया है।