अभियोक्त्री से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 20 वर्ष का कारावास

ग्वालियर, 02 मई। एकादशम् अपर सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) जिला ग्वालियर श्री तरुण सिंह के न्यायालय ने अभियोक्त्री के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी भगवान सिंह पुत्र बादाम सिंह रजक उम्र 19 वर्ष निवासी सिद्धबाबा मन्दिर के पास, थाना गिरवाई, जिला ग्वालियर को धारा 376(3) भादंवि एवं धारा 3/4(2) पॉक्सो अधिनियम में 20-20 वर्ष के कठोर कारावास एवं 2500-2500 रुपए जुर्माने की सजा से दण्डित किया है।
अभियोजन की ओर से प्रकरण की पैरवी कर रहे सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी आशीष कुमार राठौर एवं उनकी सहयोगी एडीपीओ नैंसी गोयल ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि 30 जनवरी 2021 को अभियोक्त्री के पिता तथा माता शाम को लगभग छह बजे काम से घर वापस आई तब उन्हें उनकी छोटी पुत्री ने जानकारी दी कि अभियोक्त्री दोपहर के लगभग 11 बजे से घर पर नहीं है। अभियोक्त्री को आस-पास एवं रिश्तेदारी में तलाश करने पर अभियोक्त्री की कोई जानकारी नहीं मिली। अभियोक्त्री के विवाह की बात भगवान सिंह रजक के साथ चल रही थी, लेकिन भगवान सिंह के साथ विवाह नहीं हो पाया था। भगवान सिंह रजक द्वारा अभियोक्त्री को बहला-फुसलाकर ले जाने के संदेही के आधार पर अभियोक्त्री के पिता ने अभियोक्त्री की गुमशुदगी की प्रथम सूचना रिपोर्ट थाना झांसी रोड ग्वालियर में पंजीबद्ध कराई, जो थाने के अपराध क्र.50/2021 अंतर्गत पंजीबद्ध की गई। अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। न्यायालय ने अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी को सजा सुनाई है।