शाजापुर, 23 मार्च। चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश शुजालपुर के न्यायालय ने पत्नी को जला कर हत्या करने वाले आरोपी संतोष पुत्र गेंदालाल उम्र 37 वर्ष निवासी खड़ी डोडिया, हाल मुकाम भीमपुरा, थाना अकोदिया को धारा 302 भादंवि में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास एवं दो हजार रुपए के जुर्माने से दण्डित किया है। प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी शुजालपुर संजय मोरे ने उपसंचालक अभियोजन शाजापुर सुश्री प्रेमलता सोलंकी के मार्गदर्शन में की।
सहायक जिला मीडिया प्रभारी/अतिरिक्त डीपीओ शुजालपुर संजय मोरे ने प्रकरण की जानकारी देते हुए बताया कि 20 मई 2022 को सुबह 10 बजे आरोपी संतोष ने अपनी पत्नी से कहा कि वह भीमपुरा में एक लाख रुपए में एक मकान खरीद रहा है। तब उसकी पत्नी ने कहा कि उसकी लडक़ी बड़ी हो गई है, लडक़ी की शादी के लिए रुपए बचा लो, मकान मत लो। तब इसी बात पर संतोष ने उसके साथ लड़ाई झगड़ा किया और कहा कि हर काम में बहुत टांग अड़ाती है, आज तुझे जान से खत्म कर देता हूं। ऐसा कहकर आरोपी संतोष ने कमरे में रखी मिट्टी के तेल की कुप्पी उठाकर उसके ऊपर मिट्टी का तेल डाल दिया। जब वह भागने लगी तो आरोपी ने उसको पकड़ कर माचिस से आग लगा दी, जिससे उसके कपड़ों में आग लग गई, जिससे वह जल गई। फिर उसका भाई आया और उसने 100 नंबर पर फोन लगाया। फिर 100 नंबर गांडी से उसको इलाज के लिए शासकीय अस्पताल शुजालपुर लेकर आए। सिविल अस्पताल शुजालपुर सिटी में पुलिस द्वारा देहाती नालसी लेखबद्ध की गई। पीडिता की इलाज दौराने मृत्यु हो गई। अकोदिया पुलिस ने विवेचना पूर्ण कर आरोपी संतोष के विरुद्ध सक्षम न्यायालय में चालान प्रस्तुात किया। अभिलेख पर आई साक्ष्य एवं अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर न्यायालय ने आरोपी को दोषसिद्ध किया है।