हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्ड्री की बोर्ड परीक्षा बुधवार से

परीक्षार्थियों को केन्द्रों पर सुबह 8.30 बजे तक उपस्थित होना अनिवार्य

भिण्ड, 28 फरवरी। माध्यमिक शिक्षा मण्डल मप्र भोपाल द्वारा आयोजित हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्ड्री परीक्षा एक मार्च से प्रारंभ होकर एक अप्रैल तक संचालित होगी। जिला भिण्ड अंतर्गत उक्त परीक्षा कुल 57 परीक्षा केन्द्रों पर आयोजित की जाएगी।
इस वर्ष उक्त परीक्षा के सुचारू रूप से संचालन हेतु जिले के समस्त परीक्षा केन्द्रों पर सीसीटीव्ही से निगरानी रखी जाएगी तथा शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने हेतु दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144(क) अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए हंै। परीक्षा कार्य में लगे अधिकारियों एवं कर्मचारियों के अतिरिक्त परीक्षा केन्द्र पर यदि कोई व्यक्ति अवरोध पैदा करता हुआ पाया जाता है अथवा परीक्षा केन्द्रों पर छात्रों द्वारा सामूहिक नकल की स्थिति उत्पन्न होती है, ऐसी स्थिति में उक्त केन्द्र पर संलग्न अधिकारी एवं कर्मचारियों के विरुद्ध परीक्षा अधिनियम 1937 के तहत कारावास एवं जुर्माना तथा जिला बदर, एनएसए की कार्रवाई की जाएगी। विषय विशेषज्ञ शिक्षकों को उक्त विषय की परीक्षा दिनांक को संबंधित अनुविभागीय अधिकारी राजस्व जिला भिण्ड कार्यालयों में जाकर उपस्थिति दिया जाना अनिवार्य होगा। परीक्षार्थीयों को परीक्षा केन्द्रों पर सुबह 8.30 बजे तक प्रवेश हेतु उपस्थित होना अनिवार्य होगा।

ध्वनि विस्तारक यंत्रों को तीब्रता से बजाने पर रोक

जिला दण्डाधिकारी डॉ. सतीश कुमार एस ने जिला शिक्षा अधिकारी के प्रतिवेदन पर माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा आयोजित हायर सेकेण्ड्री तथा हाईस्कूल की वार्षिक परीक्षाओं के मद्देनजर कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 के अंतर्गत ध्वनि विस्तारक यंत्रों के दुरुपयोग कर बहुत अधिक तीब्रता से बजाए जाने पर रोक लगा दी है। जिला दण्डाधिकारी ने लोक परिशांति बनाए रखने तथा विद्यार्थियों को परीक्षा तैयारियों हेतु शांति पूर्ण वातावरण प्रदान करने हेतु मप्र कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 तथा ध्वनि प्रदूषण (विनमयन एवं नियंत्रण) नियम 2000 के तहत तत्काल प्रभाव से परीक्षा समाप्ति की अवधि के लिए आदेश दिए हैं कि कोई भी व्यक्ति ध्वनि विस्तारक यंत्र जैसे लाउड स्पीकर, डेक, डीजे इत्यादि का उपयोग किसी सभा, सम्मेलन, जलूस, कार्यक्रम, जलसा या चलित वाहन इत्यादि में नहीं करेगा। आदेश का उलंघन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध मप्र कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 के प्रावधानों के अंतर्गत दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी। संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी अपरिहार्य परिस्थितियों में सुबह छह बजे से रात्रि 10 बजे तक ध्वनि विस्तारकों के 1/4 वॉल्यूम में अनुमति दे सकेंगे। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार रात्रि 10 बजे से सुबह छह बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों का पूर्ण रूपेण प्रतिबंधित रहेगा। इस आदेश के उल्लंघन की दशा में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 तथा परीक्षा अधिनियम 1937 एवं अन्य अधिनियमों के प्रावधानों के अंतर्गत दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश भिण्ड जिले की राजस्व सीमाओं के भीतर परीक्षा समाप्ति होने तक प्रभावी रहेगा।