महिला की लज्जा भंग करने वाले आरोपी को एक वर्ष का कारावास

रीवा, 26 अगस्त। जेएमएफसी सिरमौर जिला रीवा श्री राजेन्द्र सिंह सिंगार के न्यायालय ने थाना गढ़ के अपराध क्र.179/12 के आरोपी राज नारायण सिंह पुत्र गोविन्द उम्र 28 वर्ष निवासी ग्राम इतहाई, थाना गढ़, जिला रीवा को महिला की लज्जा भंग करने के अपराध का दोषी पाते हुए धारा 354 भादंवि के तहत एक वर्ष का कठोर कारावास एवं 500 रुपए जुर्माना एवं धारा 454 भादंवि के तहत एक वर्ष का कठोर कारावास एवं 500 रुपए जुर्माने की सजा से दण्डित किया है।
अभियोजन सहायक मीडिया प्रभारी जिला रीवार कल्याण सिंह ने बताया कि वर्ष 2012 में दोपहर लगभग दो बजे फरियादिया/ अभियोक्त्री और उसकी पुत्री घर में थे। तभी आरोपी राजनारायण घर में घुस आया और अभियोक्त्री का हाथ पकड़ लिया और उसके साथ अश्लील हरकत करने लगा। जब अभियोक्त्री चिल्लाई तो उसकी पुत्री बीच-बचाव करने आई तो आरोपी वहां से भाग गया। तब फरियादिया ने अपनी पुत्री के साथ थाना गढ़ जाकर घटना की रिपोर्ट लेखबद्ध कराई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर विवेचना उपरांत अभियेाग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। विचारण के दौरान शासन की ओर से पैरवी करते हुए सहायक जिला अभियोजन अधिकारी सिरमौर रामविकास अग्निहोत्री द्वारा मामले में प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों एवं तर्कों से सहमत होते हुए जेएमएफसी, सिरमौर श्री राजेन्द्र सिंह सिंगार के न्यायालय ने आरोपी राजनारायण सिंह को उपर्युक्त सजा से दण्डित किया है।