नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले आरोपी की अग्रिम जमानत निरस्त

सागर, 11 जून। नवम अपर सत्र न्यायाधीश सागर श्रीमती नीलू संजीव श्रृंगीऋषि के न्यायालय ने नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त विशाल अहिरवार का अग्रिम जमानत हेतु प्रस्तुत आवेदन निरस्त कर दिया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वरिष्ठ सहायक जिला अभियोजन अधिकारी श्रीमती रिपा जैन ने राज्य शासन की ओर से पक्ष रखा।
सहायक मीडिया प्रभारी/ जिला लोक अभियोजन जिला सागर के अनुसार घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि 11 मई 2021 को फरियादिया/ नाबालिग अभियोक्त्री ने अपने परिवार के सदस्यों के साथ थाना मकरोनिया में उपस्थित होकर लेखीय आवेदन प्रस्तुत किया, जिसमें बताया कि अभियुक्त सुरेन्द्र यादव एवं विशाल अहिरवार ने फरियादिया के साथ जबरदस्ती गलत काम किया है। जिसमें उक्त अभियुक्तगण का साथ ज्ञान ज्योति सिन्हा ने दिया। उक्त आवेदन पर से अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 376, 120बी, 506 भादवि एवं 3/4 पॉक्सो एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना मेें लिया गया। आरोपी के विशाल अहिरवार के अधिवक्ता ने न्यायालय में अग्रिम जमानत आवेदन प्रस्तुत किया। जहां अभियोजन ने जमानत आवेदन का विरोध किया और महत्वपूर्ण तर्क प्रस्तुत किए। न्यायालय ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दोनों पक्षों को सुना, अपराध की गंभीरता को देखते हुए एवं अभियेाजन के तर्कों से सहमत होकर अभियुक्त विशाल अहिरवार का अग्रिम जमानत हेतु धारा 438 दंप्रसं के तहत प्रस्तुत आवेदन निरस्त कर दिया है।