शादी का झांसा देकर नाबालिगा के साथ गलत काम करने वाले आरोपी की जमानत निरस्त

विदिशा, 11 जून। द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश विशेष सुश्री प्रतिष्ठा अवस्थी के न्यायालय ने शादी का झांसा देकर नाबालिग बालिका के साथ गलत काम करने वाले आरोपी नीरज आदिवासी निवासी ग्राम पुरवा नाला, जिला विदिशा की जमानत याचिका निरस्त कर दी है। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमती प्रतिभा गौतम ने की।
मीडिया सेल प्रभारी (अभियोजन) जिला विदिशा के अनुसार घटना संक्षेप में इस प्रकार है कि आरोपी नीरज आदिवासी ने नाबालिग पीडि़ता को शादी का झांसा देकर बहला-फुसलाकर उसके साथ बार-बार गलत काम काम किया। जब पीडि़ता ने आरोपी से शादी करने के लिए कहा तो आरोपी ने उसके साथ शादी करने से इनकार कर दिया। जिस पर पीडि़ता ने चूहा मारने की दवाई पानी में घोलकर पी ली थी। घटना की संबंध में आरक्षी केन्द्र करारिया में आरोपी के विरुद्ध अपराध क्र.93/2021 धारा 366, 376 भादवि एवं पोक्सो एक्ट की धारा 3/4 के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था।