हत्या के मामले में सास एवं जेठ को आजीवन कारावास

छतरपुर, 20 अगस्त। अपर सत्र न्यायाधीश लवकुश नगर जिला छतरपुर श्री गिर्राज प्रसाद गर्ग की अदालत ने हत्या के आरोपीगण सास भगुंती एवं जेठ रामचरण को आजीवन कारावास एवं जुर्माना की सजा सुनाई है।
अभियोजन कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार फरियादी नत्थू कोरी ने थाना गौरिहार में 28 फरवरी 2016 को सूचना दी की वह ग्राम बरहा का रहने वाला है। उसकी बहू रानी (मृतिका) का 27 फरवरी 16 को उससे एवं उसकी पत्नी भगुंती से भैंस बांधने पर मामूली कहा सुनी हो गई थी, उसके बाद करीब सुबह नौ बजे रानी ने अपने घर में मिट्टी का तेल डालकर आग लगा ली, जिससे वह जल गई एवं उसकी ईलाज के दौरान मृत्यु हो गई। फरियादी की उक्त सूचना के आधार पर मर्ग कायम किया गया। मृतिका रानी ने इलाज के दौरान लिए गए मृत्यु पूर्व कथन में बताया की उसकी सास भगुंती व जेठ रामचरण ने मिट्टी का तेल डाला और आग लगा दी, संपूर्ण विवेचना उपरांत आरोपी भगुंती पत्नी नत्थू कोरी एवं रामचरण पुत्र नत्थू कोरी के विरुद्ध अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक/ एडीपीओ श्रीराम यादव ने पैरवी करते हुए मामले के सभी सबूत एवं गवाह कोर्ट में पेश किए। अपर सत्र न्यायाधीश लवकुश नगर श्री गिर्राज प्रसाद गर्ग की अदालत ने आरोपी भगुंती एवं रामचरण को हत्या का दोषी पाते हुए आईपीसी की धारा 302/34 में आजीवन कारावास एवं दो-दो हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है।