लापरवाही से डंपर चलाने पर चालक को दो साल की कैद

छतरपुर, 20 अगस्त। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी लवकुश नगर जिला छतरपुर श्रीमती अश्विनी सिंह के न्यायालय ने लापरवाही से डंपर चलाकर टक्कर मारने के मामले में आरोपी संतराम को दो वर्ष की कठोर कैद के साथ 500 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।
अभियोजन कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार 23 मार्च 2013 को दोपहर करीब 3:30 बजे ग्राम कंचनपुर के मोड पर डंपर क्र. एम.पी.07 बी.एच.2758 के चालक आरोपी संतराम लोधी निवासी ग्राम अगरिया, थाना मझगांव ने उपेक्षा एवं उतावलेपन से वाहन चलाकर मोटर साइकिल चालक रवि शर्मा एवं साथ बैठे रामप्रकाश को टक्कर मार दी। जिससे चालक रवि की घटना स्थल पर मृत्यु हो गई एवं रामप्रकाश को साधारण चोटें आईं। जिस पर आरोपी संतराम के विरुद्ध थाना चंदला में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया। अभियोजन की ओर से एडीपीओ कैलाश नारायण परिहार ने पैरवी करते हुए पक्ष रखा। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी लवकुश नगर छतरपुर श्रीमती अश्विनी सिंह के न्यायालय ने आरोपी संतराम को दोषी पाते हुए भादवि की धारा 304 ए में दो वर्ष की कठोर कैद एवं 500 रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है।