झाबुआ, 16 नवम्बर। न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी तहसील थांदला, जिला झाबुआ प्रमिला रॉय के न्यायायालय ने महिला की लज्जा भंग करने वाले अभियुक्त शानू उर्फ शांतिलाल पुत्र थावरिया भूरिया निवासी बानियापाड़ा, थांदला को एक वर्ष का सश्रम कारावास एवं दो हजार रुपए जुर्माने से दण्डित किया है। राज्य की ओर से प्रकरण का संचालन सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी वर्षा जैन ने किया।
अभियोजन मीडिया प्रभारी थांदला वर्षा जैन के अनुसार 24 नवंबर 2016 को शाम 7:30 बजे पीडि़ता बीमार होने से बड़वाई के लिए थांदला दरगाह पर झाड़ फूंक करवाने गई थी। वापस अपने घर ग्राम जूनी रंभापूर जा रही थी, तो रंभापुर में बनियापाड़ा का शानू मिला तो पीडि़ता ने उसे मोटर साइकिल पर बैठा कर घर पर उतार देने को कहा और मोटर साइकिल पर बैठकर अभियुक्त के साथ अपने घर जा रही थी। दरगाह के पास में पीडि़ता ने अभियुक्त से उतारने के लिए कहा, परंतु अभियुक्त शानू ने दरगाह के पास पहुंचने पर भी पीडि़ता को मोटर साइकिल से नहीं उतारा, पीडि़ता ने तालाब के किनारे उतारने को कहा, परंतु अभियुक्त ने तालाब के किनारे भी नहीं उतारा और और जबरन जंगल तरफ ले गया, वहां पर पीडि़ता को मोटर साइकिल से उतार कर बुरी नियत से दोनों हाथों से पकड़ लिया। पीडि़ता ने धक्का देकर अभियुक्त शानू से अपने आपको छुड़ाया। चिल्लाने पर उसकी आवाज सुनकर गबजी और थावरा आ गए जिन्हें पीडि़ता ने घटना के बारे में बताया। थाना मेघनगर पुलिस ने पीडि़ता की रिपोर्ट पर अभियुक्त के विरुद्ध अपराध क्र.351/16 धारा 354 भादंवि की रिपोर्ट दर्ज कर अनुसंधान के बाद अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य एवं तर्क से सहमत होते हुए न्यायालय ने अभियुक्त को एक वर्ष के सश्रम कारावास एवं दो हजार रुपए जुर्माने से दण्डित किया है।