सागर, 04 नवम्बर। द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सागर श्री शिवबालक साहू की अदालत ने पत्नी के साथ मारपीट कर आग लगाकर जान से मारने वाले आरोपी लखन को दोषी करार देते हुए धारा 302 भादंवि में आजीवन कारावास एवं एक हजार रुपए जुर्माने से दण्डित किया है। मामले में अभियोजन की ओर से पैरवी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी सागर सौरभ डिम्हा ने की।
जिला लोक अभियोजन के मीडिया प्रभारी सौरभ डिम्हा ने प्रकरण की जानकारी देते हुए बताया कि 28 जून 2020 को आहता बबीता ने इस आशय की देहाती नालसी लेख कराई कि उसके पति लखन मजदूरी करते हैं, जो अक्सर छोटी-छोटी बातों पर झगड़ा एवं मारपीट करते हैं, घर न टूटे इस कारण उसने अपने पति के विरुद्ध कभी रिपोर्ट नहीं की थी। आज सुबह करीब 6:30 बजे की बात है, उसका पति झगड़ा कर गाली गलौज करने लगा, फरियादी चाय बनाकर दी तो उसने चाय फेक दी और मारपीट करने लगा, मारपीट से मना करने पर घर के अंदर रखी तेल की कुप्पी उठाकर उसके ऊपर उढ़ेल दी और माचिस से आग लगाकर वहां से भाग गया। वह चिल्लाई तो लड़की रश्मि और आस-पड़ोस के लोगों ने आग बुझाई और 108 गाड़ी से इलाज के लिए भेजा, देहाती नालसी के आधार पर थाने पर प्रकरण पंजीबद्ध कर मामला विवेचना में लिया गया, अस्पताल में इलाज के दौरान नायब तहसीलदार ने आहता बबीता के मृत्युकालीन कथन भी लेख किए, इलाज के दौरान आहता बबीता की मृत्यु हो गई। थाना- राहतगढ़ पुलिस ने धारा 294, 323, 506, 307 भादंवि, इजाफा धारा-302 भादंवि का अपराध आरोपी के विरुद्ध दर्ज करते हुए विवेचना उपरांत चालान न्यायालय में पेश किया। विचारण के दौरान अभियोजन द्वारा अभियोजन साक्षियों एवं संबंधित दस्तावेजों को प्रमाणित किया गया, अभियोजन ने अपना मामला संदेह से परे प्रमाणित किया। जहां विचारण उपरांत द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सागर श्री शिवबालक साहू के न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए धारा-302 भादंवि के तहत आजीवन कारावास एवं एक हजार रुपए जुर्माने की सजा से दण्डित किया है।