रायसेन, 02 नवम्बर। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी तहसील सिलवानी, जिला रायसेन के न्यायालय ने निर्णय पारित कर शासकीय कर्मचारी के साथ अभद्र व्यवहार करने वाले आरोपी मोहम्मद अयाज पुत्र मोहम्मद नबाज खां उम्र 45 वर्ष निवासी अदालत के पीछे सिलवानी को धारा 353 भादंसं के अतंर्गत छह माह सश्रम कारावास एवं 300 रुपए जुर्माने से दण्डित किया है। जुर्माने के व्यतिक्रम पर एक माह का साधारण कारावास पृथक से भुगताया जाएगा। इस मामले में शासन की ओर से पैरवी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी तहसील सिलवानी राजेन्द्र वर्मा ने की।
अभियोजन मीडिया प्रभारी जिला रायसेन श्रीमती शारदा शाक्य के अनुसार घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि 28 मार्च 2017 को 11:30 बजे फरियादी मंगलेश्वर द्विवेदी नगर परिषद सिलवानी में स्टोर प्रभारी के पद पर पदस्थ होकर अपने ऑफिस में शासकीय काम कर रहा था कि आरोपी अयाज मोहम्मद खान आया और उसके साथ गाली-गलौच किया, कॉलर पकड़ कर उसके साथ अभद्र व्यहवहार किया और उसके साथ झूमा झटकी करने लगा और उसकी फाईल टेविल से फेंक दी। बीच-बचाव अमित एवं हेमंत ने किया व घटना देखी है। आरोपी फरियादी से बोला कि बाहर निकल वह उसे देख लेगा। तत्पश्चात फरियादी ने थाना सिलवानी में एक लेखीय आवेदन देकर घटना की सूचना दी। जिस पर से थाना सिलवानी के अपराध क्र.94/2017 अंतर्गत धारा 353, 332, भादंसं पर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई। विवेचना के दौरान घटना स्थल का नक्शा मौका तैयार किया गया, साक्षियों के कथन उनके बताए अनुसार लेखवद्ध किए गए, विवेचना पूर्ण होने पर अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुतत किया गया। न्यायालय ने विचारण उपरांत आरोपी को दोषसिद्ध किया है।