विदिशा, 02 नवम्बर। विशेष न्यायाधीश (अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम) जिला विदिशा श्रीमती माया विश्वलाल के न्यायालय ने निम्न प्रकरणों में कुल नौ आरोपियों को सजा एवं जुर्माने से दण्डित किया है।
अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी जिला विदिशा सुश्री गार्गी झा के अनुसार थाना नटेरन के प्रकरण क्र.140/15 में अभियुक्तगण बाबूलाल उर्फ गुनान, जुगराज को धारा 323/34 (02 कमिट) भादंवि में पूर्व निरोध अवधि कुल नौ दिन का कारावास व एक-एक हजार रुपए जुर्माने से दण्डित किया है। थाना कुरवाई के प्रकरण क्र.216/15 में अभियुक्तगण धर्मेन्द्र व मुलायम सिंह को धारा 324/34 (02 कमिट) भादंवि में न्यायालय उठने तक के कारावास व एक-एक हजार रुपए जुर्माने से दण्डित किया है। थाना पठारी के प्रकरण क्र.150/15 में अभियुक्त प्रकाश को धारा 452 व 354(क)(1)(1) भादंवि में एक-एक वर्ष सश्रम कारावास व एक-एक हजार रुपए जुर्माना, धारा 323/34 (02 कमिट) भादंवि में न्यायालय उठने तक के कारावास व 500 रुपए जुर्माने से दण्डित किया है। थाना नटेरन के प्रकरण क्र.129/15 में अभियुक्तगण प्रताप कुर्मी, बाबूलाल कुर्मी, मोहन सिंह कुर्मी, टुप्पा उर्फ नारायण को धारा 326/34 भादंवि में तीन-तीन वर्ष सश्रम कारावास व दो-दो हजार रुपए जुर्माना एवं धारा 427 भादंवि में छह-छह माह का सश्रम कारावास व एक-एक हजार रुपए जुर्माने से दण्डित किया है। उक्त सभी प्रकरणो में शासन की ओर से पैरवी जिला लोक अभियोजन अधिकारी/ विशेष लोक अभियोजक विदिशा जेएस तोमर ने की एवं आरक्षक रमाकांत शुक्ला का साक्षीगणों को न्यायालय में साक्ष्य हेतु उपस्थित करने में महत्वपूर्ण योगदान रहा।