प्राइवेट क्लीनिक के छोलाछाप डॉक्टर को एक वर्ष सश्रम कारावास

न्यायालय ने 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया

भिण्ड, 20 अक्टूबर। जेएमएफसी तहसील गोहद, जिला भिण्ड श्रीमती सरिता पारस के न्यायालय ने गोहद चौराहा थाने के प्रकरण क्र.820/2012 आरसीटी में आरोपी सत्यनारायण पुत्र ओछेलाल शर्मा उम्र 59 वर्ष निवासी ग्राम नावली, थाना गोहद चौराहा को मेडीकल काउंसिल ऑफ इण्डिया एक्ट 1956 की धारा 15(1) एवं मप्र मेडीकल काउंसिल एक्ट 1987 की धारा 24 एवं मप्र उपचर्याग्रह तथा रूजोपचार संबंधी स्थापनाएं (रजिस्टीकरण तथा अनुज्ञापन) अधिनियम 1973 की धारा 03 के उल्लंघन करने पर अधिनियम 1973 की धारा 8(क)(1) एवं चिकित्सा शिक्षा संस्थान (नियंत्रण) अधिनियम 1973 की धारा 7(ग), अधिनियम 1973 की धारा 8(2) के तहत एक वर्ष सश्रम कारावास एवं 10 हजार रुपए जुर्माने से दण्डित किया है। प्रकरण में अभियोजन का संचालन सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमती प्रीति शाक्य ने किया।
एडीपीओ श्रीमती प्रीति शाक्य ने प्रकरण की जानकारी देते हुए बताया कि नौ अगस्त 2012 को जिला कुष्ठ अधिकारी भिण्ड डॉ. डीसी शुक्ला एवं सदस्य जिला निरीक्षण दल द्वारा सत्यनारायण पुत्र ओछेलाल शर्मा की उपमन्यु क्लीनिक गोहद चौराहे पर निरीक्षण की कार्रवाई की गई थी। निरीक्षण के दौरान क्लीनिक से अंग्रेजी दवाईयां, इंजेक्शन, गोली कैप्सूल आदि जब्त किए गए एवं एक मरीज का ऐलोपैथिक चिकित्सा पद्धति में इलाज करते हुए पाए गए। अभियुक्त ने किसी भी चिकित्सा पद्धति में डिग्री प्राप्त नहीं की थी और ना ही जिले में पंजीयन कराया गया था। कार्यालयीन पत्र क्र./क्ली.पैथो.स्था./2012/10066 दि. 13 अगस्त 2012 द्वारा संचालित अवैध क्लीनिक बंद करने हेतु नोटिस दिया गया था, फिर भी अभियुक्त द्वारा क्लीनिक बंद नहीं किया गया। तत्पश्चात अन्य अन्वेषण उपरांत परिवाद पत्र तैयार कर थाना गोहद के माध्यम से अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। न्यायालय जेएमएफसी गोहद ने बुधवार को अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से सहमत होते हुए अभियुक्त सत्यनारायण पुत्र ओछेलाल शर्मा उम्र 59 वर्ष निवासी ग्राम नावली, थाना गोहद चौराहा को मेडीकल काउंसिल ऑफ इण्डिया एक्ट 1956 की धारा 15(1) एवं मप्र मेडीकल काउंसिल एक्ट 1987 की धारा 24 में एक वर्ष का सश्रम कारावास एवं पृथक चार हजार रुपए अर्थदण्ड एवं मप्र उपचर्याग्रह तथा रूजोपचार संबंधी स्थापनाएं (रजिस्टीकरण तथा अनुज्ञापन) अधिनियम 1973 की धारा 03 के उल्लंघन करने पर अधिनियम 1973 की धारा 8(क)(1) में पांच हजार रुपए का अर्थदण्ड व चिकित्सा शिक्षा संस्थान (नियंत्रण) अधिनियम 1973 की धारा 7(ग), अधिनियम 1973 की धारा 8(2) में एक माह का सश्रम कारावास एवं पृथक एक हजार रुपए जुर्माने से दण्डित किया है।