रायसेन, 19 सितम्बर। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जिला रायसेन सुश्री दीपिका यादव के न्यायालय ने आरोपीगण चरण सिंह लोधी उम्र 44 वर्ष, रणधीर सिंह लोधी उम्र 40 वर्ष पुत्रगण जवाहर सिंह लोधी, तीरेन्द्र उर्फ सौरभ पुत्र चरण सिंह लोधी उम्र 23 वर्ष निवासीगण ग्राम बड़ौदा, थाना व जिला रायसेन को मारपीट के आरोप में दोषसिद्ध पाए जाने पर धारा 323/34 भादंसं के अंतर्गत एक-एक वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500-500 रुपए जुर्माने से दण्डित किया है। प्रकरण में राज्य की ओर से पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी रायसेन सुश्री नेहा दुबे ने की।
अभियोजन मीडिया प्रभारी जिला रायसेन श्रीमती शारदा शाक्य के अनुसार प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि फरियादी ओमप्रकाश लोधी ग्राम बड़ौदा में रहता है तथा किसानी का काम करता है। नौ सितंबर 2019 को शाम करीब 5:30 बजे वह अपने खेत में खोड़ा/ खम्बा गढ़वा रहा था। तभी रणधीर व चरण सिंह आए और उससे बोले कि खोड़ा क्यों गढ़वा रहे हो। तो उसने कहा कि जानवर आकर फसल चरकर नुकसान करते हैं। इस पर चरण व रणधीर उसे गालियां देने लगे। उसने गाली देने से मना किया तो चरण सिंह ने उसे हाथ में रखे हसिये से मारा, जिससे उसके सिर में, दाहिने हाथ के पंजे, बांए पैर व पीठ में चोटें आई। घटना मुन्नालाल, उसकी पत्नी गायत्री व लड़के नितिन ने देखी व बीच बचाव किया। दोनों जाते-जाते बोले कि अगर फिर से खोड़ा गढ़वाया तो जान से खत्म कर देंगे। फरियादी की उक्त रिपोर्ट के आधार पर थाना कोतवाली रायसेन में प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई एवं प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। प्रकरण की संपूर्ण विवेचना एवं आवश्यक अनुसंधान उपरांत आरोपीगण के विरुद्ध अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।