प्रधानमंत्री योजनांतर्गत ऋण प्राप्त करने के लिए कूट-रचित दस्तावेज तैयार करने एवं करवाने वाले आरोपियों को तीन-तीन वर्ष का कारावास

ग्वालियर, 08 जुलाई। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ग्वालियर श्री नितिन कुमार मुजाल्दा के न्यायालय ने प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत ऋण प्राप्त करने के लिए कूट-रचित दस्तावेज तैयार करने एवं करवाने वाले आरोपी सुल्तान सिंह को धारा 420, 471 भादंवि में दोषी पाते हुए तीन वर्ष सश्रम कारावास एवं एक हजार रुपए जुर्माना एवं आरोपी सत्यपाल ऊर्फ सत्यवीर को धारा 420, 467, 468 भादंवि में तीन वर्ष सश्रम कारावास एवं एक हजार रुपए जुर्माने से दण्डित किया है।
अभियोजन की ओर से प्रकरण की पैरवी कर रहे सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी अंशुमान सुहाने ने घटना के बारे में बताया कि आरसी नौटियाल महाप्रबंधक जिला व्यापार उद्योग केन्द्र ग्वालियर का सुल्तान व शास्त्री के विरुद्ध लेखीय आवेदन प्रस्तुत किया कि 11 जनवरी 2005 को प्रधानमंत्री योजना की टास्क फोर्स की बैठक के दौरान प्रकरण क्र.137 सुल्तान सिंह के प्रमाण पत्रों के तहत ऋण योजना के अधीन ऋण प्राप्त करने के लिए जो दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं, उन पर संदेह होने पर पूछताछ करने पर आरोपी ने बताया कि उक्त दस्तावेज 700 रुपए में शास्त्री नामक व्यक्ति से बनवाए हैं। जिसकी सूचना जिलाधीश को दी एवं आरोपीगण पर अपराध पंजीवद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना दौरान पाया गया कि उक्त दस्तावेज प्रवंचनापूर्ण तरीके से रोजगार पंजीयन कार्ड, मूल निवासी प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र तैयार करवाए गए हैं, जिस पर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया। न्यायालय ने अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपियों को सजा सुनाई है।