हत्या के आरोपी को आजीवन करावास

सागर, 29 जून। द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश जिला सागर श्री शिव बालक साहू के न्यायालय ने आरोपी दीनदयाल पुत्र आनंदी रैकवार निवासी पीपरा, थाना नरयावली, जिला सागर को हत्या के मामले में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास एवं एक हजार रुपए जुर्माने से दण्डित किया है। प्रकरण में राज्य शासन की ओर से पैरवी उप-संचालक अभियोजन अनिल कटारे एवं वरिष्ठ सहायक जिला अभियोजन अधिकारी सौरभ डिम्हा ने की।
लोक अभियोजन के मीडिया प्रभारी/ एडीपीओ सौरभ डिम्हा ने बताया कि 26 जून 2021 की शाम करीब छह बजे जब आहत अभिषेक रजक बस स्टेण्ड पर अपनी टायर पंचर की दुकान पर बैठा था तथा आरोपी दीनदयाल रैकवार उसकी दुकान के बाजू में चाय का टपरा खोले हुए था, तो दीनदयाल रैकवार उसकी चाय की दुकान के पास बैठने पर से आहत अभिषेक को गालियां देने लगा। गाली देने से मना करने पर आरोपी अपनी दुकान से लोहे की धारदार कुल्हाड़ी लेकर आया तथा आहत अभिषेक रजक की गर्दन पर जानलेवा वार किया। जिससे अभिषेक रजक की गर्दन पर गहरा घाव लग गया, उसके चिल्लाने पर वहां गांव के और लोग इकट्ठे हो गए तथा आरोपी दीनदयाल रैकवार वहां से भाग गया। जिसके बाद गंभीर रूप से घायल अभिषेक को उसका भाई अनिकेत रजक प्राइवेट जीप से जिला अस्पताल सागर इलाज हेतु लेकर आया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक के भाई अनिकेत की सूचना पर थाना नरयावली में अपराध क्र.227/2021 अंतर्गत धारा 302, 294 भादंवि का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया तथा विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। न्यायालय के समक्ष अभियोजक ने मृतक अभिषेक रजक की आरोपी दीनदयाल रैकवार द्वारा हत्या कारित करने के ठोस सबूत प्रस्तुत किए तथा अभियोजन द्वारा प्रस्तुत सबूतों और दलीलों से सहमत होते हुए न्यायालय ने आरोपी दीनदयाल रैकवार को हत्या का दोषी करार देते हुए धारा 302 भादंवि के तहत आजीवन कारावास एवं एक हजार रुपए जुर्माने का निर्णय पारित किया है।